पूर्व सरपंच की हत्या के मामले में अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला, 5 दोषियों को होगी उम्रकैद

Edited By Isha, Updated: 05 Apr, 2025 05:10 PM

court gave a big decision in the case of murder of former sarpanch

जिले के मंढोली खुर्द गांव में पुरानी रंजिश के चलते हुई पूर्व सरपंच की हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है

भिवानी: जिले के मंढोली खुर्द गांव में पुरानी रंजिश के चलते हुई पूर्व सरपंच की हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।


यह मामला 25 अगस्त 2021 का है। 65 साल के पूर्व सरपंच असबीर सिंह दहिया पर कुछ युवकों ने कुल्हाड़ी और डंडों से हमला किया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। मृतक के बेटे मुकेश की शिकायत के अनुसार, यह रंजिश 2010-11 से चली आ रही थी। उनके बड़े भाई पवन कुमार की मौत के मामले में असबीर सिंह ने कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आरोपी बरी हो गए थे और तभी से वे रंजिश पाल रहे थे।

 
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाल बहादुर उर्फ सोनू, सोमबीर उर्फ बिजेंद्र, अमित, रवींद्र और सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है।

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