नगर निगम द्वारा क्षेत्र में अतिक्रमण रोकने के लिए ग्रैप के तहत लगातार हो रही कार्यवाही

Edited By Isha, Updated: 23 Oct, 2019 11:28 AM

continuous action under grap to prevent encroachment area municipal corporation

पर्यावरणीय प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (इपीसीए) द्वारा जारी निर्देशों की पालना में नगर निगम गुरुग्राम द्वारा क्षेत्र में ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम आयुक्त अमित खत्री.......

गुडग़ांव (ब्यूरो) : पर्यावरणीय प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (इपीसीए) द्वारा जारी निर्देशों की पालना में नगर निगम गुरुग्राम द्वारा क्षेत्र में ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम आयुक्त अमित खत्री तथा अतिरिक्त निगमायुक्त सुरेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा गठित विशेष टीमें रात-दिन क्षेत्र में गश्त कर रही हैं तथा ग्रैप का उल्लंघन करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही धूल को उडऩे से रोकने के लिए पेड़ों व सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के साथ-साथ मुख्य सड़कों की सफाई स्वीपिंग मशीनों से की जा रही है।

ना लगाएं कचरे व रबर में आग  
नगर निगम आयुक्त ने कहा कि ग्रैप की पालना में किसी भी प्रकार के कचरे/रबर में आग ना लगाएं, निर्माण सामग्री को रखने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय पानी का छिड़काव करने के साथ ही ढ़ककर रखें, तंदूर में कोयला/लकड़ी का इस्तेमाल ना करें, सार्वजनिक स्थान पर मलबा एवं कचरा ना फैंके, निर्माण गतिविधियों में पर्यावरण नियमों का पालन करें तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बिलकुल बंद कर दें। इस प्रकार हम अपनी आदत में परिवर्तन लाकर गुरूग्राम को प्रदूषण मुक्त शहर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा जुर्माना लगाया जा रहा है तथा आवश्यकतानुसार उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ संबंधित नियमों एवं धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा।ग्रैप के 19 उल्लंघनकर्ताओं पर 112500 रुपए का जुर्माना:-नगर निगम की टीम द्वारा ग्रैप के 19 उल्लंघनकर्ताओं पर 112500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसमें सार्वजनिक स्थान पर मलबा डालने पर 4 व्यक्तियों का 20 हजार रुपए का चालान किया। बिना ढके निर्माण सामग्री रखने के मामले में 11 व्यक्तियों पर 85 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक के मामले में 3 व्यक्तियों पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ कोयला और लकड़ी तंदूर के मामले में एक प्रतिष्ठान पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 

मैकेनाइज्ड स्वीपिंग
नगर निगम द्वारा ग्रैप की पालना में गत रात्रि इफ्को चौक से महावीर चौक, साइबर पार्क से हुडा सिटी सैंटर, राजीव चौक से सुभाष चौक तथा स्टार मॉल से सैक्टर-45 रैडलाईट तक मैकेनाईज्ड स्वीपिंग की गई। मैकेनाईज्ड स्वीपिंग के लिए चार स्वीपिंग मशीनें लगाई हुई हैं।

पानी का छिड़काव 
नगर निगम की बागवानी तथा दमकल शाखा 3 फायर टैंडरों के माध्यम से सोहना चौक से विकास सदन, महावीर चौक से महाराणा प्रताप चौक तथा महाराणा प्रताप चौक से महावीर चौक तक सड़कों और पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया। वहीं बागवानी शाखा द्वारा 10 ट्रैक्टर-टैंकरों के माध्यम से सोहना चौक से राजीव चौक, महावीर चौक से सरहौल, रेजांगला चौक से ओल्ड दिल्ली रोड, अतुल कटारिया चौक से कृष्णा चौक, बसई चौक से हीरो होंडा चौक, न्यू कॉलोनी मोड़ से पटौदी चौक, मेफील्ड गार्डन से सैक्टर-51/52 व मेफील्ड गार्डन से राजीव चौक तक छिड़काव किया गया।

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