ट्रांसफर का अधिकार मांगने वाले मंत्रियों को सीएम सैनी का बड़ा झटका, बोलेः सबकुछ तो है ऑनलाइन...

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 06 Jan, 2025 09:04 PM

cm saini s big blow to ministers demanding transfer rights

सीएम सैनी ने कर्मचारियों के ट्रांसफर का हक मांगने वाले मंत्रियों को बड़ा झटका दिया है। सीएम ने कहा कि सारे ट्रांसफर ऑनलाइन होते हैं, उसमें कैसे हम किसी को पावर देंगे। किसी को ट्रांसफर कराना है तो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए।

चंडीगढ़ : सीएम सैनी ने कर्मचारियों के ट्रांसफर का हक मांगने वाले मंत्रियों को बड़ा झटका दिया है। सीएम ने कहा कि सारे ट्रांसफर ऑनलाइन होते हैं, उसमें कैसे हम किसी को पावर देंगे। किसी को ट्रांसफर कराना है तो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। सीएम ने कहा कि अगर फिर भी कोई समस्या है तो डीसी के नेतृत्व में कमेटी बनी हुई हैं, वहां पर कर्मचारी अपने ट्रांसफर की अर्जी दे सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों ग्रुप बी तक के ट्रांसफर की पावर को लेकर कई मंत्री मुख्यमंत्री से मिले थे। उस समय उन्हें कोई खास जवाब नहीं मिला। आज सीएम सैनी ने मंत्रियों को झटका दिया है। 
पूरी पावर है सीएम के पास 

बता दें कि हरियाणा में मंत्रियों को ट्रांसफर का कोई अधिकार नहीं है। मंत्री किसी भी ग्रुप वाले कर्मचारी का ट्रांसफर करने की पावर नहीं है। तबादलों का सारा काम सीएम ऑफिस में ओएसडी लेवल का एचसीएस अधिकारी देखते हैं। जिसकी पूरी पावर सीएम के पास होती है।

2020 से सीएम के पास अधिकार

यह अधिकार हरियाणा के पू्र्व सीएम खट्टर ने अपने दूसरे कार्यकाल में 2019 में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक तबादलों अधिकार दिया था। फिर 2020 से 2024 तक मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं थे। नायब सीएम बनने के बाद यह प्रक्रिया जारी रही जो अब तक है।

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