Edited By Saurabh Pal, Updated: 07 Dec, 2023 01:59 PM

मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को चांदहट थाना अंतर्गत गांव बागपर की एक क्लीनिक पर छापेमारी कर झोलाछाप डॉक्टर को पकड़ा है। क्लीनिक से दवाइयां भी बरामद की गई हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है...
पलवल(रुस्तम जाखड़): मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को चांदहट थाना अंतर्गत गांव बागपर की एक क्लीनिक पर छापेमारी कर झोलाछाप डॉक्टर को पकड़ा है। क्लीनिक से दवाइयां भी बरामद की गई हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोलाछाप डॉक्टर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मेडिकल स्टोर से नशीली दवाएं भी बरामद हुई हैं। छापेमारी टीम ने चांदहट थाने में आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है।
औषधि नियंत्रण अधिकारी संदीप गहलान के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि गांव बागपुर में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा अवैध तरीके से क्लीनिक चलाया जा रहा है। झोलाछाप डाक्टर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसके बाद उन्होंने छापेमारी के लिए टीम गठित की। उनके साथ मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम के भी अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने क्लीनिक में छापेमारी की। उन्हें बताए गए स्थान पर क्लीनिक खुला मिला। क्लीनिक पर उन्हें निरंजन सिंह नाम का व्यक्ति मिला। निरंजन ने बताया कि वह राजूपुर खादर में रहता है। उन्होंने क्लीनिक चलाने के बारे में दस्तावेज मांगे, जिन्हें क्लीनिक संचालक निरंजन सिंह नहीं दिखा सका।
निरंजन सिंह ने बताया कि उसके पास फार्मासिस्ट का डिप्लोमा है, जबकि क्लीनिक चलाने की कोई डिग्री उसके पास नहीं है। इसके बाद टीम ने आरोपित को अपनी हिरासत में ले लिया। छापेमारी टीम ने क्लीनिक की जांच की तो उसमें 72 तरीके की दवाएं और इलाज करने वाले उपकरण मिले। क्लीनिक से सात तरह की नशीली दवाएं भी बरामद हुईं। इन दवाओं को निरंजन नशा करने वाले युवकों को सप्लाई करता था। इसके बाद टीम ने दवाइयों को अपने कब्जे में ले लिया और आरोपित को पकड़कर चांदहट थाना पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपित के खिलाफ चांदहट थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया गया है।
औषधि नियंत्रण अधिकारी संदीप गहलान के अनुसार उनकी टीम लगातार जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डाक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आरोपित निरंजन को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत तीन साल की सजा और एनडीपीएस एक्ट के तहत दस साल की सजा मिल सकती है।
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