बच्चा 6 साल का है तभी होगा पहली कक्षा में एडमीशन, शिक्षा विभाग ने जारी किया लेटर

Edited By Mohammad Kumail, Updated: 27 Mar, 2023 10:03 PM

child is 6 years old then only admission will be done in first class

हरियाणा सरकार के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने बच्चों के मानसिक विकास और आरटीई को लागू करते हुए पहली क्लास मे 6 साल से अधिक उम्र के बच्चे को दाखिल करने संबंधित लेटर जारी कर दिया है...

अंबाला (अमन कपूर) : हरियाणा सरकार के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने बच्चों के मानसिक विकास और आरटीई को लागू करते हुए पहली क्लास मे 6 साल से अधिक उम्र के बच्चे को दाखिल करने संबंधित लेटर जारी कर दिया है। फिलहाल इस साल उम्र में 6 महीने की राहत दी गई है, लेकिन 2024 के सत्र से यह छूट खत्म हो जाएगी।

विभाग द्वारा जारी किए गए लेटर में स्पष्ट आदेश है कि जिस बच्चे की उम्र 31 मार्च 2023 को 5 वर्ष 6 महीने की होगी उसी बच्चे को इस साल पहली में एडमिशन दिया जाएगा। डीईओ सुरेश राणा ने सरकार के आदेशों को स्पष्ट करते हुए कहा कि स्कूलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं और जो भी स्कूल इस साल नियमों की पालना नहीं करेंगे उसपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीईओ ने स्पष्टतौर पर कहा कि 31 मार्च को एडमिशन का केंद्र बिंदु मानकर पॉलिसी बनाई गई है और अगले साल से यह उम्र 6 साल हो जाएगी। यदि कोई स्कूल इससे कम उम्र के बच्चे को क्लास में बैठाता है तो एमआईएस पॉर्टल पर उसकी एंट्री नहीं हो पाएगी।

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