HSSC की परीक्षा में 41 रिपीट सवालों का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, मांगा गया जवाब

Edited By Manisha rana, Updated: 17 Aug, 2023 10:37 AM

case of 41 repeat questions in hssc exam reached high court sought answer

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 7 अगस्त को आयोजित करवाई गई सी.ई.टी. ग्रुप 56 परीक्षा को रद्द करने की मांग पर हरियाणा सरकार, कर्मचारी चयन आयोग व विजीलैंस ब्यूरो को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 7 अगस्त को आयोजित करवाई गई सी.ई.टी. ग्रुप 56 परीक्षा को रद्द करने की मांग पर हरियाणा सरकार, कर्मचारी चयन आयोग व विजीलैंस ब्यूरो को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस झज्जर निवासी विकास राय व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।

याचिका में आरोप लगाया गया कि कर्मचारी चयन आयोग की इस परीक्षा में 41 सवाल एक दिन पहले हुई परीक्षा के रिपीट किए गए थे। लगभग 22000 ऐसे उम्मीदवार थे, जिन्होंने एक दिन पहले 6 अगस्त को ग्रुप 57 की परीक्षा भी दी थी और अगले दिन 7 अगस्त को उन्होंने ग्रुप 56 की परीक्षा भी दी। ऐसे में उनको सीधे तौर इसका लाभ होगा। याचिका में ग्रुप 56 की परीक्षा रद्द कर और 41 सवाल रिपीट होने के मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से की मांग की गई है।

जांच याचिका के अनुसार 7 अगस्त, 2023 को आयोजित परीक्षा में प्रश्न पत्र रिपीट करना एक व्यवस्थित धोखाधड़ी है। इस मामले की विजीलैंस से जांच करवाई जाए, ताकि यह पता लग सके कि एक साथ तैयार किए गए दो प्रश्न पत्रों में 41 प्रश्न एक जैसे कैसे थे। याचिका में इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढाने पर भी रोक की मांग की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि कर्मचारी चयन आयोग की यह कार्यप्रणाली अनुचित, गैर- पारदर्शी, अनियमित और अनुचित तरीके को दिखाती है। इसका सीधा नुक्सान उन उम्मीदवारों को होगा जो केवल 7 अगस्त की परीक्षा में बैठे थे। हाईकोर्ट के जस्टिस एच.एस. सेठी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सभी पक्षों को 20 सितम्बर के लिए नोटिस " जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है। ज्ञात रहे कि हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच इस परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर पहले ही रोक लगा चुकी है।


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