Edited By Yakeen Kumar, Updated: 09 Jul, 2025 09:27 PM

रोहतक के बहुचर्चित मगन आत्महत्या कांड में आरोपित पत्नी दिव्या के बायफ्रेंड दीपक को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस महाबीर सिंह सिंधू ने दीपक को अंतरिम जमानत देते हुए जांच में शामिल होने का आदेश दिया है।
चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी) : रोहतक के बहुचर्चित मगन आत्महत्या कांड में आरोपित पत्नी दिव्या के बायफ्रेंड दीपक को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस महाबीर सिंह सिंधू ने दीपक को अंतरिम जमानत देते हुए जांच में शामिल होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस मामले में 4 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दीपक ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। रोहतक जिला कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट से राहत की गुहार लगाई गई है। मगन से 18 जून को एक वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली थी। उसने अपनी पत्नी और उसके मित्र को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था।
रोहतक कोर्ट ने पिछले सप्ताह इस प्रकरण में आरोपित पत्नी दिव्या और दीपक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो, अश्लील क्लिप, काल डिटेल और बैंक रिकार्ड के आधार पर यह फैसला सुनाया था। विगत 18 जून को मगन उर्फ अजय सुहाग ने अपनी अपनी पत्नी की कथित बेवफाई से परेशान होकर फंदा लगा लिया था। दीपक और दिव्या के कई वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हैं।
वीडियो देखकर लगा लिया था फंदा
दिव्या को जब पता चला कि मगन ने उसके फोन में वीडियो देख लिया है तो उसने दीपक के साथ होटल में एक नया अश्लील वीडियो बनाया और उसे मगन को भेज दिया। इस वीडियो को देखने के बाद मगन ने एक वीडियो बनाया और कहा कि वह अपनी पत्नी और उसके पुलिसवाले प्रेमी की हरकतों से मानसिक रूप से परेशान हो गया है। इस वजह से वह आत्महत्या कर रहा है। उसने वीडियो में यह भी कहा कि दोनों मिलकर उस पर दबाव बना रहे हैं कि अपने पिता की हत्या कर जमीन बेच दे। इस पैसे से वह मुंबई में एक फ्लैट खरीदना चाहते थे।
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