Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 11 Aug, 2026 08:52 PM

रेड टेप स्टोर से सामान खरीदने पर खरीदार से तीन कैरीबैग के 30 रुपये लेना भारी पड़ गया। अब स्टोर संचालक खरीदार को 15 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर देगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य ज्योति सिवाच ने दिया है।
गुड़गांव, (ब्यूरो): रेड टेप स्टोर से सामान खरीदने पर खरीदार से तीन कैरीबैग के 30 रुपये लेना भारी पड़ गया। अब स्टोर संचालक खरीदार को 15 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर देगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य ज्योति सिवाच ने दिया है।
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जानकारी के मुताबिक, सेक्टर-14 निवासी रविंद्र जैन ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि 30 अगस्त 2025 को उन्होंने सेक्टर-102 स्थित रेड टैप से 4713 रुपये में सामान खरीदा था। स्टोर संचालक ने सामान रखने के लिए तीन कैरी बैग के 30 रुपये उनसे अलग से लिए।
इस मामले में स्टोर संचालक की तरफ से आयोग में कोई भी दलील पेश नहीं की। आयोग ने दस्तावेज के अनुसार यदि देश में बड़े स्टोर-दुकानदार विक्रेता कैरी बैग के लिए शुल्क लेना जारी रखते हैं, तो इससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। पूरे भारत में करोड़ों दुकानदार कैरी बैग सुरक्षा शुल्क वापसी योग्य जैसी भाषा का इस्तेमाल कर कैरी बैग के रुपये लेगी। इससे ग्राहकों से रुपये वसूलने का एक नया चलन शुरू हो जाएगा।
आयोग ने स्टोर संचालक को आदेश दिया है कि वह 30 रुपये नौ प्रतिशत की दर से वापस करें। इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी होने पर 15 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये देने होंगे।