Edited By Vivek Rai, Updated: 11 Apr, 2022 07:22 PM
रिश्वत लेना और देना अपराध है और इसके लिए सख्त कानून भी बनाए गए हैं। लेकिन कई बार इस अपराध को पढ़े लिखे व ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी करने से परहेज नहीं करते और कानून को ताख पर रखते हुए रिश्वत का खेल खेलते हैं।
फतेहाबाद: रिश्वत लेना और देना अपराध है और इसके लिए सख्त कानून भी बनाए गए हैं। लेकिन कई बार इस अपराध को पढ़े लिखे व ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी करने से परहेज नहीं करते और कानून को ताख पर रखते हुए रिश्वत का खेल खेलते हैं। फतेहाबाद में रिश्व्त के ऐसे ही मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई के दौरान चिकित्सा अधिकारी डा. राजीव कुमार को दोषी करार दिया और मामले में एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ चार साल कैद की सजा भी सुनाई है।
दरअसल, हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने फतेहाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भुना में तैनात डॉ. राजीव कुमार को भ्रष्टाचार के एक मामले में काबू किया था। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2016 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और मामले में अधिकारी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।
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