नाबालिगा से की थी दरिंदगी, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 वर्ष की कठोर सजा, भारी जुर्माना भी लगाया

Edited By Krishan Rana, Updated: 20 Feb, 2026 03:07 PM

the court sentenced the accused to 20 years  rigorous imprisonment and a heavy f

हरियाणा के जींद जिले में फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में

जींद (अमनदीप पिलानिया) : हरियाणा के जींद जिले में फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख 5 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला थाना जीन्द के मुकदमा नं. 85/2024 धारा 323, 342, 354ए, 376(3), 506, 34 भा.द.स. व धारा 4,8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत नाबालिग पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज था।

इस मामले में मामले में माननीय अतिरिक्त सत्र अदालत, फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट पोक्सो, जीन्द की अदालत द्वारा 20.02.2026 को पारित निर्णय में आरोपी राकेश उर्फ रिंकु वासी पटियाला चौक जींद को दोषी करार देते हुए धारा 6 POCSO Act के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 1लाख जुर्माना, धारा 342 भा.द.स के तहत 6 माह का कठोर कारावास व धारा 506 भा.द.स के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

पुलिस की सख्त कार्यवाही

मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला थाना जीन्द द्वारा तत्परता से जांच कर साक्ष्य संकलित किए गए और सक्षम माननीय अदालत में प्रस्तुत किए गए। माननीय अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सख्त दंड दिया गया, जो समाज में कानून का स्पष्ट संदेश है कि नाबालिगों के विरुद्ध अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

जींद पुलिस महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या शोषण की सूचना तुरंत संबंधित थाना या हेल्पलाइन पर दें। माननीय अदालत का यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज को यह स्पष्ट संदेश देता है कि महिलाओं और बच्चों के सम्मान व सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को कठोरतम दंड मिलेगा।

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