Edited By Isha, Updated: 30 Jan, 2025 11:53 AM
हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका को लेकर चल रहे केस में HSSC के जवाब ने युवाओं को राहत दी है।
हरियाणा डेस्क: हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका को लेकर चल रहे केस में HSSC के जवाब ने युवाओं को राहत दी है।
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ग्रुप सी से बकाया पदों पर भर्ती नहीं करने हाईकोर्ट के 31 मई 2024 के फैसलो को पूरी तरह लागू नहीं करने पर हाईकोर्ट में आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह के खिलाफ अवमानना याचिका दायर हुई है। इस याचिका में चल रही सुनवाई के दौरान आयोग की तरफ से जवाब दाखिल किया गया जिसमें दावा किया गया है कि 4 हफ्तों में ग्रुप सी के बचे हुए 5 ग्रुपों के पदों को भरने के लिए भर्ती निकालेगा। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने हाईकोर्ट में यह जवाब दाखिल किया है।
25 फरवरी को हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता के एडवोकेट चंद्रहास यादव का कहना है कि याचिकाकर्ता शुभेंद्र याचिका में कहा है कि चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कुछ ग्रुपों पर भर्ती कर दी है, लेकिन ग्रुप नंबर 12,13, 22, 30 और 32 पर अभी भी भर्ती प्रक्रिया शुरु नहीं की गई और न ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये हाईकोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना को दर्शाता है।