Yamuna Water Row: सोनीपत कोर्ट में नहीं पेश हुए अरविंद केजरीवाल, यमुना में जहर मिलाने का लगाया था आरोप

Edited By Deepak Kumar, Updated: 17 Feb, 2025 08:58 PM

arvind kejriwal did not appear in sonipat court on yamuna water poison row

हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने वाले बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को हरियाणा की सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनकी जगह उनके वकील कोर्ट में पहुंचे।  उनके वकीलों ने कोर्ट में दलील दी और अब अगली सुनवाई 20...

सोनीपत (सन्नी मलिक): हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने वाले बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को हरियाणा की सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनकी जगह उनके वकील कोर्ट में पहुंचे।  उनके वकीलों ने कोर्ट में दलील दी और अब अगली सुनवाई 20 मार्च को होनी है। बता दें यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने के अरविंद केजरीवाल के बयान पर हरियाणा सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2-डी और 54 के तहत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध सोनीपत के सीजेएम नेहा गोयल की अदालत में केस दायर किया था।

बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी के पानी में हरियाणा की ओर से जहरीला पानी छोड़ने पर जो बयान दिया उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जमकर निशाने पर लिया और कई मुकदमे हरियाणा में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, सोनीपत में वाटर सर्विस डिविजन राई के कार्यकारी अभियंता आशीष कौशिक की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। आज इस मामले में अरविंद केजरीवाल को पेश होना था तो अरविंद केजरीवाल सीजेएम नेहा गोयल की कोर्ट में पेश नहीं हुए बल्कि उनके द्वारा भेजा गया वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल कोर्ट में पहुंचा, जिसके बाद उन्हें कई दलील दी, और अब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए 20 मार्च की तारीख दी है। 

क्या कहा उनके वकील ने सुनिए 

इस मामले में सरकारी वकील भूपेश ने बताया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक शिकायत सीजेएम नेहा गोयल की अदालत में दी गई थी। जिसमें सीजेएम ने नोटिस जारी किए थे। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से चार-पाच अधिवक्ता पहुंचे थे। उन्होंने दस्तावेजों की फोटो प्रति उपलब्ध नहीं होने की बात कही थी। जिसके बाद उन्हें दस्तावेज की कापी पेन ड्राइव में उपलब्ध करा दी गई है।

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