Edited By Rakhi Yadav, Updated: 19 Nov, 2018 09:36 AM
परिवहन विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी चालकों और कंडक्टरों को ओवरटाइम पॉलिसी खत्म करने की योजना के तहत अब भिवानी डिपो की सभी बसें ऑन रूट हो जाएंगी। इसका कारण यह है कि इस समय यहां....
भिवानी(मोटू): परिवहन विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी चालकों और कंडक्टरों को ओवरटाइम पॉलिसी खत्म करने की योजना के तहत अब भिवानी डिपो की सभी बसें ऑन रूट हो जाएंगी। इसका कारण यह है कि इस समय यहां के करीब 40 कंडक्टरों से कंडक्टर की बजाय दूसरा काम कराया जा रहा था। इस कारण डिपो की करीब 2 दर्जन बसों का रोजाना संचालन नहीं हो पाता था और विभाग को इस कमी के चलते कंडक्टरों को ओवरटाइम भी देना पड़ रहा था। मगर अब विभागीय आदेशों के बाद यहां के रोडवेज अधिकारियों ने अन्य कामों में लगे कंडक्टरों को सोमवार से वापस कंडक्टर का थैला संभालने के आदेश जारी किए हैं।
यहां बता दें कि परिवहन विभाग ने शुक्रवार को ही प्रदेश के सभी रोडवेज जी.एम. को एक पत्र जारी करते हुए कहा था कि वह अपने अपने डिपो में बसों का संचालन इस तरह करें कि किसी भी चालक या कंडक्टर को ओवरटाइम न देना पड़े। विभाग की ओर से आए उन आदेशों के बाद भिवानी डिपो में इस पॉलिसी को सख्ती से लागू करने का काम शुरू कर दिया है।
सोमवार से उडऩदस्ते खत्म कर बाकी कंडक्टरों को भी अपना काम करने के जारी किए आदेश
इसलिए यहां के रोडवेज विभाग ने उच्चाधिकारियों की ओर से आए आदेशों पर जिले के सभी सातों उडऩदस्तों की टीमों में लगे 4 इंस्पैक्टरों सहित सभी 42 कंडक्टरों को सोमवार से कंडक्टर का थैला उठाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा विभाग की अन्य ब्रांच में लगे कंडक्टरों को भी विभाग ने वह काम छोड़ कंडक्टरी का थैला संभालने के आदेश जारी किए हैं।
इस तरह तय किया जाता है ओवरटाइम
रोडवेज विभाग के नियमानुसार एक चालक या कंडक्टर एक दिन में 240 किलोमीटर तक बस चलाता है तो उसकी 8 घंटे की ड्यूटी पूरी मानी जाती है। इसके बाद अगर कोई चालक या कंडक्टर उसी दिन 30 किलोमीटर और बस चला लेता है तो उसका एक घंटे का ओवरटाइम बन जाता है। मगर अब विभाग ने यह तय किया है कि अगर किसी चालक या कंडक्टर एक दिन 240 किलोमीटर से ज्यादा किलोमीटर बस चलाता है तो उससे दूसरे दिन कम किलोमीटर बस चलवाई जाएगी। उदाहरण के तौर पर एक बस अगर दिन में चंडीगढ़ का अप डाऊन करती है तो वह बस करीब 560 किलोमीटर का सफर तय करती है।