लापरवाही की हदें पार, जुर्माना माफी योजना के बाद भी 66% उपभोक्तओं ने नहीं भरे बिल

Edited By Isha, Updated: 09 Jan, 2020 10:41 AM

66 percent consumers did not pay electricity bill penalty waiver scheme

लंबित बिजली बिलों को भरवाने हेतु हरियाणा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके बावजूद बकाएदारों में से 66 प्रतिशत उपोक्ताओं ने आज तक बिजली के बिल नहीं भरे हैं, जिसके चलते सरकार ने........

चंडीगढ़ (बंसल) : लंबित बिजली बिलों को भरवाने हेतु हरियाणा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके बावजूद बकाएदारों में से 66 प्रतिशत उपोक्ताओं ने आज तक बिजली के बिल नहीं भरे हैं, जिसके चलते सरकार ने ट्यूबवैलों के लिए शुरू की गई बिजली बिल जुर्माना माफी योजना की अंतिम तिथि को 31 दिसम्बर-2019 से बढ़ाकर 15 फरवरी-2020 कर दिया है।

ट्यूबवैल उपभोक्ताओं द्वारा बिल न भरने के पीछे बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने किसानों की आर्थिक हालत खस्ता होने को कारण माना लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि समझाने व उनके प्रयासों से उन्हें उम्मीद है कि बकाएदार उपभोक्ता जल्द ही बिजली के बिल भर देंगे। 

बिजली मंत्री ने बताया कि 31 मार्च-2019 तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत 1 लाख 42 हजार से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के बिल लंबित थे,जिनमें से 49 हजार 638 उपभोक्ता योजना में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत 1 लाख 12 हजार से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के बिल लंबित थे,जिनमें से 37 हजार 982 उपभोक्ता योजना में शामिल हो चुके हैं।

इस प्रकार अब तक लगभग 34 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने बिल सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठाया है और कुल बकाया राशि की 35 प्रतिशत राशि का निपटारा किया गया है। रणजीत सिंह ने बताया कि बिल जमा न करवाने के कारण जिन किसानों का कनैक्शन काट दिया गया है,वे और 31 मार्च-2019 तक के बकाएदार किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बकाया बिल संबंधी मामले कोर्ट में लंबित हैं,वे भी अपना केस वापस लेकर सिर्फ मूल राशि जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 


 

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