Edited By Isha, Updated: 17 Feb, 2024 05:56 PM
ईंट मारकर आईफोन छीनने के दोषी चार युवकों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह की अदालत ने 5-5 साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
फतेहाबादः ईंट मारकर आईफोन छीनने के दोषी चार युवकों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह की अदालत ने 5-5 साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, गुरुनानकपुरा फतेहाबाद निवासी दोषी संदीप उर्फ दीपा, हांसपुर रोड निवासी पूर्ण, आजाद नगर निवासी सुरेंद्र उर्फ छिंदा व शक्ति नगर निवासी गोली के खिलाफ थाना शहर फतेहाबाद में भाटिया कॉलोनी निवासी प्रवीन सिंह की शिकायत पर 11 नवंबर 2018 को लूटपाट का मामला किया गया था।
पुलिस को दी शिकायत में प्रवीन सिंह ने बताया था कि 10 नवंबर 2018 को वह हिसार से बताया आया था। रात्रि करीब 8 बजे जब वह अनाजमंडी के सामने पहुंचा तो वहां पर 4 लड़के खड़े थे। उनमें से एक लड़के ने उसके दाहिने कान पर ईंट मारी जिस पर उसका आईफोन था, जो उसको फोन छीनकर भाग गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी संदीप उर्फ दीपा, पूर्ण, सुरेंद्र उर्फ छिंदा व गोली अदालत ने दोषी मानते हुए उनको 5-5 साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।