Edited By Isha, Updated: 21 Jul, 2026 10:14 AM

सैशन जज अलका मलिक की अदालत ने मामूली विवाद को लेकर करीब पौने 6 साल पहले तेज धारदार न्य हथियारों से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या ब्त कर अन्य को घायल करने के मामले में एक की नाबालिग सहित
हिसार: सैशन जज अलका मलिक की अदालत ने मामूली विवाद को लेकर करीब पौने 6 साल पहले तेज धारदार न्य हथियारों से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या ब्त कर अन्य को घायल करने के मामले में एक की नाबालिग सहित 5 आरोपियों को दोषी करार को देते हुए उम्रकैद और प्रत्येक पर 1.20 लाख की रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि मामले ने के 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। दोषियों में नारनौंद के राहुल पर हथियार का प्रयोग करने पर 10 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा सजा पाने वालों में नारनौंद निवासी विशाल, बालकिशन व जिंदल शामिल हैं। अदालत ने गीता, रितु, कमलेश, बंटी, नसीब, देवराज, कन्हैया, बलराज, सुरेश, अमन और राजकुमार को बरी कर दिया। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि नाबालिग दोषी अब । 23 साल का हो गया है।
नारनौंद में पुरानी रंजिश के चलते हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और परिवार के कई सदस्य घायल हो गए थे। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 20 से अधिक नामजद आरोपियों और कुछ अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। नारनौंद थाना पुलिस ने मृतक के भाई राममेहर की शिकायत पर 28 सितम्बर, 2020 को केस दर्ज किया था।
उन्होंने बताया था कि 27 सितम्बर 2020 की शाम उसके पुत्र विशाल का फायर ब्रिगेड के पास प्रमोद और राहुल से विवाद हो गया था। इसी रंजिश में आरोपी लाठी, डंडे, गंडासी एवं चाकू लेकर उनके घर पहुंच गए। हमलावरों ने रामकुमार को घर से खींचकर गली में लाकर हमला किया। विशाल ने रामकुमार के पेट में में चाकू घोंपा, जबकि प्रमोद पुत्र सुरेश और बालकिशन उर्फ मंगत ने गंडासी से सिर पर वार किए। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था