आचार संहिता के उल्लंघन में हरियाणा के 5 प्रोफेसर निलंबित, प्रिंसिपल Suspend , 5 को कारण बताओ Notice

Edited By Isha, Updated: 24 May, 2024 03:56 PM

5 professors of haryana suspended for violation of code of conduct

हरियाणा में लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर थमते ही अब हर कोई मतदान की तैयारियों में जुट गया है। ऐसे में चुनाव आयोग के पास मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के अलावा चुनाव आचार संहिता के पालन की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में आचार संहिता के पालन को

चंडीगढ़(चंद्र शेखर धरणी):  हरियाणा में लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर थमते ही अब हर कोई मतदान की तैयारियों में जुट गया है। ऐसे में चुनाव आयोग के पास मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के अलावा चुनाव आचार संहिता के पालन की भी जिम्मेदारी है।

ऐसे में आचार संहिता के पालन को लेकर चुनाव अधिकारी अभी से सख्त हो गए है, जिसके चलते रोहतक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी अजय कुमार के निर्देश पर आदर्श आचार संहिता के चलते कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए उल्लंघन करने वाले एमडीयू के 5 एसोसिएट प्रोफेसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा 5 अन्य कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं, शिक्षा विभाग की ओर से रोहतक जिले के गांव रिटौली स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य श्रीभगवान को भी तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

रिटर्निंग अधिकारी की ओर से महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी प्रशासन को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले 5 कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद यूनिवर्सिटी  प्रशासन की ओर से एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रदीप गहलोत, डॉ. सुरेंद्र सिंह, डॉ. राजकुमार, वोटनी विभाग के एसोसिएट प्रो. डॉ. सुरेंद्र सिंह तथा डॉ. महेश कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है।

इनके अलावा विवि प्रशासन द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एसोसिएट प्रो. डॉ. विकास सिवाच, डॉ. संदीप मलिक, डॉ. राजेश, प्रो. सुरेश मलिक तथा प्रो. रणदीप राणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में रिटोली स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य श्रीभगवान को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पंचकूला स्थित हरियाणा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय रहेगा। वे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छाड़ेंगे।

 

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