फैसलाः हरियाणा बस स्टैंड पर दुकानें चलाने वाले ठेकेदारों का करीब 3 करोड़ का किराया माफ, 261 मालिकों को होगा लाभ

Edited By Isha, Updated: 07 Aug, 2024 12:15 PM

3 crore rent waiver for contractors operating shops in haryana bus stands

हरियाणा सरकार द्वारा 2020 के लॉकडाउन से प्रभावित राज्य रोडवेज के बस स्टैंडों पर दुकानों का चार महीने का किराया माफ करने के फैसले से लगभग 261 ठेकेदारों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे कुल किराया माफी लगभग 3 करोड़ होगी।

चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार द्वारा 2020 के लॉकडाउन से प्रभावित राज्य रोडवेज के बस स्टैंडों पर दुकानों का चार महीने का किराया माफ करने के फैसले से लगभग 261 ठेकेदारों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे कुल किराया माफी लगभग 3 करोड़ होगी।

सोमवार को मिली इस योजना को मंजूरी
प्रभावित ठेकेदारों और दुकानदारों के अभ्यावेदन के बाद, हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को “किराया माफी/समायोजन/वापसी योजना” को मंजूरी दे दी। इस नीति का उद्देश्य हरियाणा रोडवेज बस स्टैंडों पर व्यवसाय चलाने वाले ठेकेदारों और दुकानदारों को मौद्रिक राहत प्रदान करना है।

स्वीकृत अधिसूचना मसौदे के अनुसार, ठेकेदारों को अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर भुगतान के प्रमाण के साथ किराए या सुरक्षा वापसी की छूट, समायोजन या वापसी के लिए हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक (जीएम) को आवेदन करना होगा। यह योजना हरियाणा सरकार के आधिकारिक राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी।


261 ठेकेदारों और दुकान मालिकों को मिलेगा सीधे लाभ
परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम गोयल ने  बताया कि इस योजना के तहत ₹2.89 करोड़ माफ किए जाएंगे, जबकि लगभग 261 ठेकेदारों और दुकान मालिकों को सीधे लाभ होगा।  उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सभी हरियाणा रोडवेज बस स्टैंडों पर ठेकेदारों और दुकानदारों की सहायता करना है, जिनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान प्रभावित हुई थीं।" 


किराया केवल 50 प्रतिशत किया जाएगा माफ   
1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक के किराए में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी, जबकि जुलाई 2020 का किराया केवल 50 प्रतिशत माफ किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज के बस स्टैंड पर वैध अनुबंध के तहत अपना व्यवसाय करने वाले सभी ठेकेदार/दुकानदार इस छूट के लिए पात्र होंगे।



प्रधान सचिव (परिवहन) नवदीप सिंह विर्क द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "जिन ठेकेदारों और दुकानदारों ने 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक और 1 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक का किराया नहीं दिया है और जिनके खिलाफ विभाग ने किसी भी न्यायालय में किराया वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की है, उनके मामलों का निपटारा इस योजना के प्रावधानों के तहत किया जाएगा।" ठेकेदारों को निर्धारित अवधि के दौरान किराया भुगतान न करने के कारण हरियाणा रोडवेज के बस स्टैंड पर बूथ, दुकान या स्टैंड आदि की नीलामी में भाग लेने से वंचित नहीं किया जाएगा।
 

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