33 वर्ष पुराने डकैती के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस करेगी पूछताछ- कैसे लूटा, कैसे बांटा?

Edited By Shivam, Updated: 12 Oct, 2020 11:21 PM

3 accused arrested in 33 year old robbery case

तीन दशक पहले मेवात जिले के पिनगवां कस्बे में हुई बड़ी मर्डर व लूट की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। 33 साल बाद पुलिस ने इस चर्चित डकैती के तीन आरोपियों को दबोचा है। पुलिस ने अब इन तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है कि घटना के...

नूंह (मेवात): तीन दशक पहले मेवात जिले के पिनगवां कस्बे में हुई बड़ी मर्डर व लूट की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। 33 साल बाद पुलिस ने इस चर्चित डकैती के तीन आरोपियों को दबोचा है। पुलिस ने अब इन तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है कि घटना के समय कितने लोग इसमें शामिल थे और लूट का सामान आपस में कैसे बांटा था? कैसे वहां तक पहुंचे थे? इस मामले में इससे पहले भी सुलेमान निवासी खिल्लुका एवं निजाम नाम के आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जिनके कब्जे से पुलिस साढ़े 6 किलो चांदी, 12 बोर राइफल की बरामदगी कर चुकी है और दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा हो चुकी है।

बता दें कि 33 साल पहले नगीना मुख्य मार्ग पर पिनगवां कस्बे में स्थित लाला स्वामी राम के मकान से सोने व चांदी के जेवरात की लूट हुई थी। लूट में 160 किलो चांदी, 1 किलो सोने के जेवरात के अलावा एक हजार रुपए लूटे गए थे और उसी दौरान बदमाशों ने स्वामी राम के पड़ोसी जगदीश पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

विवेक चौधरी डीएसपी पुन्हाना ने सोमवार को पत्रकारवार्ता कर बताया कि गत 11 अक्टूबर को गुप्तचर की सुचना पर अपराध जांच शाखा पुन्हाना प्रभारी एएसआई अजीत सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने 33 वर्ष पहले कस्बा पिनगवां में हत्या करके डकैती डालने के जुर्म में 32 वर्षो से उद्घोषित अपराधी यासीन निवासी सुतारी, मंजूर अहमद निवासी सबदलपुर व बाबू निवासी काहिरा बुलदंशहर (उ0प्र0) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। 

ध्यान रहे कि नूंह जिले के कस्बा पिनगवां में गत 30 अगस्त 1987 की रात को करीब 20-25 की तादात में लाठी व हथियारों से लैस डकैतों द्वारा स्वामीराम पुत्र फकीरचंद निवासी पिनगवां के मकान के उपर कमरे में दाखिल होकर परिवार के सदस्यों को बधंक बनाकर सोने-चांदी के जेवरात व नकदी को डकैती डालकर ले गए थे। जाते समय विरोध करने पर जगदीश पुत्र मुसा निवासी पिनगवां की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

इस मामले में मुकदमा नं 117 गत 30 अगस्त 1987 को धारा 395, 396, 397 आईपीसी के अलावा अवैध हथियार की धाराओं के तहत थाना पुन्हाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। गत 30 अक्टूबर 1987 को उपरोक्त मुकदमा में दो आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से एक बंदूक 12 बोर, दो कारतूस व दोनों के हिस्से मे आए लूट के जेवरातों को पुलिस ने बरामद किया था तथा उपरोक्त मुकदमा में अन्य सह अपराधियों के फरार होने पर गत 06 जनवरी 1988 को अनिता चौधरी जेएमआईसी गुडग़ावां की अदालत ने सभी अन्य सह अपराधियों को उद्घोषित अपराधी घोषित किया था। उपरोक्त मुकदमा में उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने की पुलिस को काफी समय से तलाश थी।

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