किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की कैद

Edited By Isha, Updated: 05 Jul, 2022 08:48 AM

20 years imprisonment for the guilty in the rape case of kasori

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया

सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया है जिसमें से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

कुंडली थाना क्षेत्र में किराए पर रहने वाली महिला ने 15 जुलाई, 2020 को पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था। महिला ने बताया था कि जिस मकान में वह रहते हैं उसी मकान में पहली मंजिल पर मूलरूप से बदायू यू.पी. का नान्हे भी किराए पर रहता है। महिला का कहना था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी ने उन्हें पेट में दर्द की शिकायत दी थी। जिस पर वह 14 जुलाई, 2020 को उसे लेकर अस्पताल में गई थी। वहां पर उसका चैकअप कराया तो उसके गर्भवती होने का पता लगा। जिस पर उसने मामले के बारे में बेटी से पूछा था तो उसने बताया था कि नान्हे ने उसके साथ 1 मार्च को दुष्कर्म किया था। उसके बाद वह उनके कमरे में आकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म कर चुका है। आरोपी किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता है। पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी संतोष देवी की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

मामले में सुनवाई करते हुए ए.एस.जे. सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी नान्हे को दोषी करार दिया था। अदालत ने नान्हे को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना तथा भा.दं.सं. की धारा 506 में एक साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी। अदालत ने जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

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