राष्ट्रीय लोक अदालत में 90,886 मामलों का निपटारा, 24.93 करोड़ रुपये का सेटलमेंट

Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 13 Dec, 2025 07:17 PM

90 886 cases settled in national lok adalat settlement amounting

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा आज जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन माननीय न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं...

गुड़गांव ब्यूरो: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा आज जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन माननीय न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम वाणी गोपाल शर्मा के निर्देशानुसार संपन्न हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा कुल 27 पीठों का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त उप-मंडल सोहना एवं पटौदी में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां सोहना में एक तथा पटौदी में एक पीठ स्थापित की गई।

 

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम राकेश कादियान ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला न्यायालय, सोहना एवं पटौदी की सभी पीठों को मिलाकर विभिन्न श्रेणियों के लगभग 97,678 मामलों को सूचीबद्ध किया गया, जिनमें से 90,886 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इन मामलों के निपटारे से कुल 24 करोड़ 93 हजार 8 सौ 47 रुपये का सेटलमेंट हुआ। लोक अदालत के दौरान सभी पीठों में पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई थी, जिन्होंने उपस्थित रहकर पक्षकारों के बीच समझौता कराने में न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण को सहयोग प्रदान किया। पीठों की संख्या के अनुरूप पैनल अधिवक्ताओं की प्रतिनियुक्ति की गई थी।

 

जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक चालान के त्वरित निपटारे हेतु जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा गेट नंबर दो के समीप ट्रैफिक हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई, जिससे लोगों को चालान निकलवाने एवं भुगतान करने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपने लंबित मामलों का निपटारा कराया और त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण न्याय का लाभ उठाया।

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