भूमि का अधिग्रहण खत्म होने के बाद भी नहीं मिली एन.ओ.सी.

Edited By Isha, Updated: 20 Jul, 2019 12:39 PM

noc does not get even after land acquisition ends

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सैक्टर-15 के पास अधिग्रहण की गई भूमि को छोड़ दिए जाने के बाद भी भूमि स्वामी को उनकी भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं जिसके चलते भूमि मालिक परेशान हैं।  भूमि मालिकों

यमुनानगर : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सैक्टर-15 के पास अधिग्रहण की गई भूमि को छोड़ दिए जाने के बाद भी भूमि स्वामी को उनकी भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं जिसके चलते भूमि मालिक परेशान हैं।  भूमि मालिकों ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर इस दिशा में अवगत करवाते हुए कहा है कि वे विभिन्न कार्यालयों के चक्कर काटकर बेहद परेशान हो चुके हैं और अब उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं रहा है। इसी संबंध में जानकारी देते हुए प्रोफैसर कालोनी निवासी किरण अरोड़ा व उनके पति ने बताया कि वे पूर्व में भी 8 अगस्त, 2018, 19 नवम्बर, 2018 व अब फिर मुख्यमंत्री को इस दिशा में लिख चुके हैं लेकिन कोई सकारात्मक जवाब उन्हें नहीं मिल रहा है।

उन्होंने बताया कि वर्ष-1982 में उन्होंने इस जमीन के टुकड़े में से ही एक प्लाट खरीदा था, जिसमें उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। वर्ष-1983 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था लेकिन वर्ष-2011 में विभिन्न कारणों के चलते कोर्ट के आदेश पर यह जमीन छोड़ दी गई थी। अब लगभग 8 साल हो चुके हैं जमीन को छोड़े हुए लेकिन विभाग द्वारा उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है और बिना एन.ओ.सी. के अब उनका प्लाट कोई खरीद नहीं रहा है।

विभिन्न कारणों से उन्हें यह प्लाट बेचना है लेकिन जो भी खरीदार आता है वह सबसे पहले हरियाणा विकास प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली एन.ओ.सी. की मांग करता है और एन.ओ.सी. विभाग दे नहीं रहा। उन्होंने बताया कि उनके पिता जी भी मौत कैंसर जैसी भयानक बीमारी से हो गई थी, क्योंकि पैसा न होने के कारण वे सही तरीके से उनका इलाज भी नहीं करवा सके थे। 3 दशक से भी अधिक समय बीत चुका है लेकिन उनका प्लाट बिक नहीं रहा है। यदि विभाग उन्हें एन.ओ.सी. दे दे तो उनका प्लाट बिक सकता है और उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत में मांग की है कि उन्हें व अन्य लोगों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से उनकी जमीन की एन.ओ.सी. दिलवाई जाए ताकि वे अपनी जमीन का जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकें। 

क्या कहते हैं अधिकारी 
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वर्ष-2004 में पूरी जमीन नहीं बल्कि जमीन का कुछ हिस्सा छोड़ा गया था। अब यदि इस जमीन के हिस्से के लिए किसी को एन.ओ.सी. चाहिए तो वह उसे शहरी विकास प्राधिकरण से नहीं बल्कि उन्हीं की ही दूसरी शाखा एल.ए.ओ. आफिस से मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार के सभी रिकार्ड एल.ए.ओ. आफिस के पास होते हैं न कि प्राधिकरण के पास। 

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