दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को 7 साल कैद

Edited By Deepak Paul, Updated: 12 Jan, 2019 01:56 PM

7 years imprisonment convicted of attempting misdeed

थाना शहर क्षेत्र के अंतर्गत एक घर में घुसकर नशीला पदार्थ सुंघाकर एक 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के प्रयास के दोषी को ए.डी.जे. शशि बाला चौहान की अदालत ने शुक्रवार को 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 4 पोस्को एक्ट में सजा सुनाई है, जबकि...

पानीपत(संजीव): थाना शहर क्षेत्र के अंतर्गत एक घर में घुसकर नशीला पदार्थ सुंघाकर एक 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के प्रयास के दोषी को ए.डी.जे. शशि बाला चौहान की अदालत ने शुक्रवार को 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 4 पोस्को एक्ट में सजा सुनाई है, जबकि 30 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। साथ ही धारा 452 में 5 साल की सजा सुनाई है, जबकि 20 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

बताने योग्य है कि थाना शहर क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को 30 अप्रैल 2017 को शिकायत दी थी कि एक दिन पूर्व वह अपनी पत्नी के साथ ससुराल में गए हुए थे। वे घर पर उसकी 14 वर्षीय बेटी के अलावा 2 बच्चों को छोड़कर गए थे। मध्यरात्रि करीब 2 बजे के एक युवक रामफल उनके घर में दीवार कूदकर घुस गया और उसकी 14 वर्षीय बेटी को नशीला पदार्थ सुंघाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसी समय उसके दो अन्य बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर मचाने पर आरोपी युवक घबराकर मौके से फरार हो गया। फरार होते समय आरोपी युवक का मोबाइल उनके घर में ही गिर गया था। बाद में थाना शहर पुलिस ने उक्त व्यक्ति के बयानों के आधार पर आरोपी रामफल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। पुलिस ने आरोपी युवक को 4 मई, 2017 को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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