Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 28 Mar, 2025 06:20 PM

गुड़गांव पुलिस और नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर सरहौल बॉर्डर से खेड़कीदौला टोल प्लाजा तक धीमी गति के वाहनों के चलने प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगाने के बाद भी अगर धीमी गति के वाहन एक्सप्रेसवे पर चले तो उनके खिलाफ...
गुड़गांव, (ब्यूरो): गुड़गांव पुलिस और नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर सरहौल बॉर्डर से खेड़कीदौला टोल प्लाजा तक धीमी गति के वाहनों के चलने प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगाने के बाद भी अगर धीमी गति के वाहन एक्सप्रेसवे पर चले तो उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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NHAI के नियमानुसार आमजन की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दाेपहिया वाहन चालक (मोटर साईकिल या स्कूटर), थ्री व्हीलर ( ई-रिक्शा ,ई-कार्ट), नॉन मोटराइज्ड व्हीकल, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, मल्टी एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर व्हीकल, चोपहिया साइकल्स वाहनों का गुड़गांव के सरहौल बॉर्डर से खेड़कीदौला टोल प्लाजा तक और खेड़कीदौला से द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली बॉर्डर तक उपरोक्त दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों NH-48 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलने पर प्रतिबंध है। यह धीमी गति के वाहन मेन कैरिज-वे का प्रयोग न करके सर्विस लाइन का प्रयोग करेंगे अन्यथा इन वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप ने बताया कि NH- 48 तथा एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट अधिक होती है तथा उपरोक्त वाहनों की स्पीड अपेक्षाकृत कम होती है जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है तथा आवागमन से हर समय किसी अप्रिय दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने धीमी गति के वाहन चालकों से अपील की है कि वह अपने वाहन को मुख्य मार्ग पर न चलाकर सर्विस मार्ग का प्रयोग करें। इसके साथ ही वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। अपने वाहन को निर्धारित गति सीमा से अधिक सीमा में न चलाएं, वाहन चलाते समय अपनी व अन्य की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं।