Edited By Mohammad Kumail, Updated: 12 May, 2023 09:22 PM
जिले की अदालत ने ऑनर किलिंग के मामले में एक महिला सहित तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साल 2017 में महिला ने बाकी दोनों आरोपियों के साथ अपनी बेटी व एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था। शुक्रवार को अदालत ने इन तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई...
हिसार : जिले की अदालत ने ऑनर किलिंग के मामले में एक महिला सहित तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साल 2017 में महिला ने बाकी दोनों आरोपियों के साथ अपनी बेटी व एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था। शुक्रवार को अदालत ने इन तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इससे पहले अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायलय ने मंडी आदमपुर की इंद्रा कॉलोनी निवासी युवती की मां कलावंती, भाई शिवकुमार और जीजा साबरवास निवासी राकेश को 5 मई को दोषी करार दिया था, लेकिन सबूतों के अभाव में अदालत ने इन तीनों आरोपियों को बरी कर दिया था।
जींद जिले के सेवा माजरा निवासी दिलबाग ने बताया कि 20 सितंबर 2017 को मंडी आदमपुर थाना पुलिस ने हत्या करने, शव को खुर्दबुर्द करने और षड्यंत्र रचने का केस दर्ज किया था। उसने बताया कि 11 सितंबर को उसके छोटे भाई विक्रम के पास फोन आया। उसके बाद वह बाइक लेकर घर से निकल गया। 4 बजे भाई के पास फोन किया था तो किसी और ने उठाया था। इसके बाद फोन बंद आने लगा। बाद में उसकी हत्या की सूचना मिली।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी शिवकुमार को गिरफ्तार किया गया तो उसने खुलासा किया था कि विक्रम का घर पर आना-जाना था। उसकी छोटी बहन बबली और विक्रम के बीच प्रेम संबंध था। वे विक्रम को फोन कर घर बुलाए और दोनों को काफी समझाने का प्रयास किए, लेकिन वे दोनों नहीं माने। इसके बाद उन्होंने अपने जीजा को घर बुलाया और पानी में जहर घोलकर इन दोनों को जबर्दस्ती पिलाकर एक कमरे में बंद कर दिया। बाद में जाकर देखा तो वे दोनों जिंदा थे। उसके बाद चुन्नी से दोनों का गला घोंटकर मार डाला। मारने के बाद सभी ने मिलकर दोनों शवों को नहर में फेंक दिए। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए विक्रम की बाइक भी नहर में फेंक दिया और चुन्नी व तकिए को जला दिया था। इसके बाद तीनों जीजा के घर जाकर सो गए और अगले दिन लड़की की मां ने आमदपुर थाने में बबली की गुमशुदगी की रपट दर्ज करवाई, ताकि किसी को शक न हो सके।
पुलिस ने जब खुलासा किया तो चौंकाने वाले मामले सामने आए। आज अदालत ने इन तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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