Edited By Yakeen Kumar, Updated: 16 Dec, 2025 02:41 PM

हाईकोर्ट ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, अंबाला के पुलिस अधीक्षक सहित कुल 5 अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
अंबाला : अंबाला में युवती से छेड़छाड़ के मामले में आरोपियों को गंजा कर सार्वजनिक रूप से घुमाने के प्रकरण में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, अंबाला के पुलिस अधीक्षक सहित कुल 5 अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में दो दिन पहले सुनवाई हुई थी, लेकिन तब नोटिस जारी नहीं हो सका था। मंगलवार को दोबारा सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह कार्रवाई की।
यह मामला अंबाला कैंट क्षेत्र का है, जहां 26 नवंबर को एक युवती से छेड़छाड़, अभद्र भाषा का प्रयोग और धमकी देने की शिकायत सामने आई थी। पीड़िता का आरोप है कि एक आरोपी लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था। घटना वाले दिन छेड़छाड़ के विरोध पर उसे धमकाया गया और परिवार के साथ मारपीट की गई। इलाज के दौरान भी जान से मारने की धमकी दी गई।
इस घटना के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने थाना प्रभारी को तलब कर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उनके शहर में महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। इस मामले में पुलिस ने 28 नवंबर को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान मुकुल, लव, संदीप, शुभम और राहुल के रूप में हुई थी।
पुलिस ने आरोपियों को सबक सिखाने के लिए उनके सिर मुंडवा दिए और उन्हें पैदल बाजार और घटनास्थल पर घुमाया। इस दौरान आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए थे। हाईकोर्ट अब इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस और प्रशासन की भूमिका की समीक्षा करेगा।
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