हाईकोर्ट ने 24 साल पुराने विवाद में कर्मचारी को दी राहत, जानें क्या है पूरा मामला

Edited By Manisha rana, Updated: 04 Dec, 2025 12:49 PM

high court gives relief to employee in 24 year old dispute

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग के कर्मचारी मौजी राम के 24 साल पुराने विवाद में उसकी ए.सी.आर. में दर्ज नकारात्मक टिप्पणी हटाने का आदेश दिया है।

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग के कर्मचारी मौजी राम के 24 साल पुराने विवाद में उसकी ए.सी.आर. में दर्ज नकारात्मक टिप्पणी हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याची की निलंबन अवधि को ड्यूटी माना, ईमानदारी पर लगाए गए प्रतिकूल रिमार्क हटाए और सके खिलाफ जारी विभाग के कई निर्णय रद्द कर दिए। 

कोर्ट ने कहा कि 13 नवम्बर 1997 से 5 मई 1998 तक की पूरी अवधि को अवधि ड्यूटी मानी जाएगी माना जाए और मौजी राम को पूरी तनख्वाह व भत्ते दिए जाए। यह आदेश जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने जारी किया। हाईकोर्ट ने कहा कि गंभीर आरोप ए.सी.आर. में लिखने से पहले कर्मचारी को बताना, सबूत उपलब्ध करवाना और रिकॉर्ड पर सामग्री होना अनिवार्य है।

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