Edited By Manisha rana, Updated: 04 Dec, 2025 09:45 AM

कुरुक्षेत्र में नाबालिग भांजी के यौन उत्पीड़न और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने रिश्ते के मामा को पांच साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
कुरुक्षेत्र (कपिल शर्मा) : कुरुक्षेत्र में नाबालिग भांजी के यौन उत्पीड़न और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने रिश्ते के मामा को पांच साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी द्वारा जुर्माना न भरने पर उसे छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार पंजाब के पटियाला की रहने वाली पीड़िता की मां का मायका कुरुक्षेत्र के शाहाबाद क्षेत्र के एक गांव में है, जहां कोरोना काल के दौरान नाबालिग लड़की (कक्षा 9वीं की छात्रा) अपने मामा शावेज उर्फ गोलू के घर आई हुई थी। इसी दौरान आरोपी ने अकेला पाकर भांजी के साथ अश्लील हरकत कर उसकी आपत्तिजनक वीडियो बना ली और विरोध करने पर शादी का झांसा देकर कई बार यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता द्वारा पूरी बात घर आकर बताने पर उसकी मां ने 17 फरवरी 2022 को शाहाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि हरिद्वार निवासी मामा शावेज उर्फ गोलू वीडियो इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर भांजी को लगातार डराता और शोषण करता रहा।
शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी मामा को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बाद में मामले की सुनवाई जिला अदालत की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में की गई, जहां अभियोजन द्वारा पेश साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां कोर्ट में बयान देने नहीं आई, फिर भी अन्य गवाहों और सबूतों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शावेज उर्फ गोलू को पांच साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश में कहा गया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह माह अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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