पानीपत में दुष्कर्म के आरोपी को कठोर सजा, भारी जुर्माना भी लगाया, नाबालिगा से की थी दरिंदगी

Edited By Deepak Kumar, Updated: 23 Jan, 2026 08:13 PM

the accused of rape in panipat was sentenced to a severe punishment and was also

पानीपत की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को कठोर कैद

पानीपत : पानीपत की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी पर कड़ा रुख अपनाया और स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।

शिकायतकर्ता ने 25 जून 2023 को दर्ज करवाई शिकायत में बताया कि वह अपनी 16 वर्षीय बहन के साथ कॉलोनी में रहता था। वारदात को दिन उसकी बहन सो रही थी। तो वहां पर यूपी के कानपुर जिले के निवासी सुभाष ने नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।

पुलिस ने शिकायत मिलने के तुरंत बाद पॉस्को एक्ट (POCSO) की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी सुभाष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट और ठोस गवाहों के जरिए आरोपी के खिलाफ जुर्म साबित हो गया। अदालत ने दोषी सुभाष पर 35,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यदि दोषी जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो उसे दो साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

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