यहां लगाई धारा 144 लागू ! उल्लंघन करने वालों पर होगा मुकदमा दर्ज, इस वजह से लिया गया फैसला

Edited By Isha, Updated: 27 Jun, 2023 09:41 AM

section 144 imposed in panchkula as monsoon enters haryana

हरियाणा में इन दिनों मानसून की बारिश शुरू हो गई है। इस दौरान नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा हो गया है. पंचकुला प्रशासन को सूचना मिल रही थी कि बच्चे और वयस्क मछली पकड़ने या अन्य कारणों से नदियों में प्रवेश कर रहे हैं। तेज बहाव के कारण लोगों के लिए खतरे...

पंचकूला :  हरियाणा में इन दिनों मानसून की बारिश शुरू हो गई है। इस दौरान नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा हो गया है. पंचकुला प्रशासन को सूचना मिल रही थी कि बच्चे और वयस्क मछली पकड़ने या अन्य कारणों से नदियों में प्रवेश कर रहे हैं। तेज बहाव के कारण लोगों के लिए खतरे की संभावना बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही स्थानीय पशुपालक भी चारे की तलाश में नदियों की ओर जा रहे हैं। इन्हीं कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर पंचकुला प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

पंचकूला प्रशासन द्वारा जारी धारा 144 के आदेश तीन महीने तक लागू रहेंगे।  प्रशासन की ओर से जारी आदेश में 25 जून से 30 सितंबर तक का समय बताया गया है। यह आदेश पंचकूला की भौगोलिक सीमा के भीतर और विशेष रूप से बाढ़ संभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक या मानव निर्मित जल प्रवाह के किसी भी चैनल को कवर करेगा। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी. यहां बता दें कि रायपुररानी और इसके आसपास के क्षेत्र में खनन संबंधी कई गतिविधियां होती हैं. यही कारण है कि प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि घग्गर सहित 4 प्रमुख नदियाँ हरियाणा के पंचकूला जिले के अंतर्गत बहती हैं। घग्गर के अलावा कौशल्या, सिरसा, झज्जरा और टांगरी समेत उनकी सहायक नदियों में भी अचानक पानी बढ़ गया है। तेज धारा के साथ- साथ नदियों में भंवर भी बन रहे हैं. नदियों का जलस्तर कम होने की संभावना नहीं है।

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