मतगणना केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू

Edited By Isha, Updated: 23 Oct, 2019 12:46 PM

section 144 applied in counting radius of 500 meters of counting centers

जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने आपराधिक दंड संहिता 1973 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना केंद्रों के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

सिरसा (का.प्र.): जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने आपराधिक दंड संहिता 1973 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना केंद्रों के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।  जिलाधीश ने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2019 के लिए जिला की पांचों विधानसभा के मतों की गणना चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय में 24 अक्तूबर को की जाएगी।

मतगणना को बिना किसी बाधा, व्यवधान व शांतिपूर्वक करवाने के मद्देनजर मतगणना केंद्रों के 500 मीटर की परिधि मेंं धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान ड्यूटी पर लगे अधिकारियों, कर्मचारियों, स्टाफ सदस्यों, पुलिस, पैरामिलिट्री के जवान, चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार एवं उनके प्रतिनिधि, चुनाव आयोग अथवा रिटॄनग अधिकारी द्वारा अधिकृ त व्यक्ति, चुनाव आयोग अथवा प्रैस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी वैद्य कार्ड प्राप्त इलैक्ट्रॉनिक एवं पिं्रट मीडिया के पत्रकारों पर ये आदेश लागू नहीं रहेंगे।

जिला के सभी मतगणना केन्द्र चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय में बनाए गए हैं।  42-कालांवाली (एससी) का मतगणना केन्द्र अम्बेदकर लॉ भवन में, 43-डबवाली का मतगणना केन्द्र मल्टीपर्पज हॉल में, 44-रानियां का मतगणना केन्द्र लाल बहादुर शास्त्री भवन में, 45-सिरसा का मतगणना केन्द्र मल्टीपर्पज हॉल के बाहर तथा 46-ऐलनाबाद विस का मतगणना केन्द्र अम्बेदकर भवन के लाइब्रेरी हॉल में बनाया गया है। 
 

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