ईडब्ल्यूएस कोटे की छात्रा को स्कूल ने किया टॉर्चर

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 19 Sep, 2022 09:29 PM

school management torcher student in pataudi

फीस वसूली के लिए 134 ए के तहत स्कूल में पढ़ रही छात्रा को स्कूल से बाहर घंटों खड़ाकर उसे मानसिक और शारारिक रूप से प्रताडि़त करने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि जब बच्ची ने लघुशंका के लिए स्कूल में जाने की बात कही तो वहां कर्मियों ने...

गुड़गांव / पटौदी, (ब्यूराे): फीस वसूली के लिए 134 ए के तहत स्कूल में पढ़ रही छात्रा को स्कूल से बाहर घंटों खड़ाकर उसे मानसिक और शारारिक रूप से प्रताडि़त करने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि जब बच्ची ने लघुशंका के लिए स्कूल में जाने की बात कही तो वहां कर्मियों ने उसे खुले में करने के लिए कह दिया। जब इस बात को परिजनों को पता चला तो उन्होंने मौके पर पुलिस बुला ली। बच्ची के खिलाफ स्कूल प्रशासन द्वारा की गई प्रताडऩना के खिलाफ परिजनों ने पुलिस में शिकायत देकर जांच की मांग की है। बीते शनिवार को बच्ची को स्कूल से बाहर किया गया।

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जाटौली मंडी स्थित डीपीएस स्कूल हेलीमंडी में जाटौली निवासी अंशिका हरियाणा सरकार की शिक्षा नीति 134ए अनुसार पढ़ रही है। स्कूल प्रशासन द्वारा उक्त छात्रा से बार बार फीस की मांग की जा रही है। जिसके कारण इसे कई बार स्कूल के गेट से बाहर ही खड़ा कर दिया गया। इस संबंध में अभिभावकों ने एसडीएम पटौदी, जिला शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर स्कूल के खिलाफ शिकायत की। शिकायतों के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने अपनी मर्जी चलाते हुए छात्रा का स्कूल से बाहर खड़ा कर दिया। पीड़ित छात्रा अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाली है।

स्कूल प्रबंधन के अनुसार दाखिले के समय परिजनों द्वारा एक शपथ पत्र 9 अगस्त 2019 में दिया गया इस दौरान उनके पास एक मोटरसाईकिल थी जिसके कारण छात्रा 134 ए की पात्रता से बाहर हो गई। वहीं इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के शपथ पत्र को औचित्य नहीं है। वहीं छात्रा के पिता हरिओम का कहना है कि शपथ पत्र के साथ छेड़छाड़ हुई है।

क्या कहते हैं अधिकारी :

इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी डाक्टर धर्मपाल का कहना है कि बच्चे को स्कूल के बाहर खड़ा करना नियम के खिलाफ है। पहले भी स्कूल को कहा गया था। स्कूल के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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