सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अग्निशमन विभाग की सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित

Edited By Ajay Kumar Sharma, Updated: 30 Mar, 2023 10:51 PM

scheduled time limit for services of fire department

हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम  2014 के तहत अग्निशमन विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की है।

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम  2014 के तहत अग्निशमन विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की है। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने बताया कि अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र का नवीनीकरण के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय भवन संहिता की नामवाली के अनुसार 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम उंचाई के हॉस्टल (ए-5), 8000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र वाले 15 मीटर से कम की ऊंचाई  के शैक्षणिक भवन (बी), संस्थागत भवन (सी), 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के अस्पताल, सैनोटोरिया तथा नर्सिंग होम (सी-1), 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम की ऊंचाई के कस्टोडियल (सी-2) तथा दण्डिक तथा प्लैन्टल (सी-3), 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-5), 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम की ऊंचाई के मर्केन्टाइल और व्यापार भवन (इ,एफ-1 तथा एफ-2), औद्योगिक भवन (जी) ऊंचाई 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट क्षेत्र कम खतरनाक (जी-।), ऊंचाई 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट क्षेत्र मध्यम खतरनाक (जी-2), ऊंचाई 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट क्षेत्र उच्च खतरनाक (जी-3), ऊंचाई 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र के भण्डारण भवन की दशा में अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने की समय सीमा 60 दिन निर्धारित की गई है।

 

इसके अलावा, राष्ट्रीय भवन संहिता की नामवाली के अनुसार आवासीय भवन (ए)- 15 मीटर तथा उससे अधिक किंतु ऊंचाई 35 मीटर कम की शयनशाला (ए-3) तथा अपार्टमेंट हाउस (ए-4), 4000 वर्ग मीटर से अधिक किंतु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र के 15 मीटर से कम उंचाई के हॉस्टल (ए-5), 8000 वर्ग मीटर से अधिक किंतु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र के 15 मीटर से कम उंचाई के शैक्षणिक भवन (बी), संस्थागत भवन (सी), 4000 वर्ग मीटर से अधिक किंतु 8000 वर्ग मीटर से कम तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई के अस्पताल, सैनोटोरिया तथा नर्सिंग होम (सी-1), 4000 वर्ग मीटर से अधिक किंतु 16000 वर्ग मीटर से कम तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम ऊंचाई के कस्टोडियल (सी-2) तथा दण्डिक तथा प्लैन्टल (सी-3), 4000 वर्ग मीटर से अधिक किंतु 8000 वर्ग मीटर से कम तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम ऊंचाई के सभा भवन (डी-1 से डी-5), 4000 वर्ग मीटर से अधिक किंतु 8000 वर्ग मीटर से कम तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के मर्केन्टाइल और व्यापार भवन (इ,एफ-1 तथा एफ-2), औद्योगिक भवन (जी) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किंतु 8000 वर्ग मीटर से कम तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के कम खतरनाक (जी-।), 4000 वर्ग मीटर से अधिक किंतु 8000 वर्ग मीटर से कम तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के मध्यम खतरनाक (जी-2), 4000 वर्ग मीटर से अधिक किंतु 8000 वर्ग मीटर से कम तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के उच्च खतरनाक (जी-3), 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के भण्डारण भवन (एच) की दशा में अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने की समय सीमा 60 दिन निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त श्रेणियों में न आने वाले भवनों की दशा में राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवन की दशा में अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने के लिए 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।

कौशल ने बताया कि राष्ट्रीय भवन संहिता की नामावली के अनुसार भवन की दशा में अग्नि शमन योजना का अनुमोदन तथा नवीकरण के मामले में 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंचाई के हॉस्टल (ए-5), 8000 वर्ग मीटर से अधिक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंर्चाइ  के शैक्षणिक भवन (बी), औद्योगिक भवन (सी), 4000 वर्ग मीटर से अधिक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंर्चाइ  के अस्पताल, सैनोटोरिया तथा नर्सिंग होम (सी-1), 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम उंर्चाइ के कस्टोडियल (सी-2) तथा दण्डिक और प्लैन्टल (सी-3), 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम उंर्चाइ के सभा भवन (डी-1 से डी-5), 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंर्चाइ  के मर्केन्टाइल और व्यापार भवन (इ,एफ-1 एवं एफ-2),  औद्योगिक भवन (जी) उंर्चाइ  में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट क्षेत्र कम खतरनाक (जी-1), उंर्चाइ  में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट क्षेत्र मध्यम खतरनाक  (जी-2) उंर्चाइ  में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट क्षेत्र उच्च खतरनाक (जी-3) उंर्चाइ  में 15 मीटर से कम किन्तु 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट क्षेत्र के भण्डारण भवन (एच) के लिए 60 दिन का समय तय किया गया है।

 

इसके अलावा, आवासीय भवन (ए) 15 मीटर तथा उससे अधिक किन्तु ऊंचाई में 35 मीटर से कम की शयनशला (ए-3) अपार्टमैंन्ट हाउस (ए-4), 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र के 15 मीटर से कम उंचाई के हॉस्टल (ए-5), 8000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट क्षेत्र के 15 मीटर से कम उंर्चाइ  के शैक्षणिक भवन (बी), संस्थागत भवन (सी) 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम ऊंचाई  के अस्पताल, सैनोटोरिया और नर्सिंग होम (सी-1), 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 16000 वर्ग मीटर से कम तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10 मीटर से कम उंर्चाइ  के कस्टोडियल दण्डिक,पेलैन्टल (सी-3), 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 10  मीटर से कम उंर्चाइ  के सभा भवन (डी-1 से डी-5), 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंर्चाइ के मर्केन्टाइल और व्यापार भवन (इ, एफ-1 तथा एफ-2), औद्योगिक भवन (जी), 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंर्चाइ के औद्योगिक भवन कम खतरनाक (जी-1), 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंर्चाइ  के मध्यम खतरनाक (जी-2), 4000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 8000 वर्ग मीटर से कम तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंर्चाइ  के उच्च खतरनाक (जी-3) 4000 वर्ग मीटर से अधिक तथा 8000 वर्ग मीटर से कम तक के प्लॉट क्षेत्र सहित 15 मीटर से कम उंर्चाइ के भण्डारण भवन (एच) के लिए अग्नि शमन योजना का अनुमोदन तथा नवीकरण के मामले में 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।   

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