जूनियर महिला कोच यौन शोषण मामले में बढ़ीं संदीप सिंह की मुश्किलें, पुलिस ने आरोप मुक्ति अर्जी का किया विरोध

Edited By Saurabh Pal, Updated: 12 Jun, 2024 06:28 PM

sandeep singh vs junior women coach molestation case update

जूनियर महिला कोच यौन शोषण मामले में विधायक व पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चंडीगढ़ में बुधवार को ACJM राहुल गर्ग की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। जिसमें चंडीगढ़ पुलिस ने मामले में अपना जवाब दाखिल किया...

चंडीगढ़(चंद्र शेखर धरणी): जूनियर महिला कोच यौन शोषण मामले में विधायक व पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चंडीगढ़ में बुधवार को ACJM राहुल गर्ग की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। जिसमें चंडीगढ़ पुलिस ने मामले में अपना जवाब दाखिल किया। पुलिस ने अपने जवाब में संदीप सिंह द्वारा यौन शोषण मामले में दी गई आरोप मुक्ति की अर्जी का विरोध किया है। इसके अलावा जूनियर महिला कोच की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट दीपांशु बंसल ने भी अर्जी का विरोध किया है। 

इस दौरान सीआरपीसी 209 पर दोनों पक्षों द्वारा दलीलें पेश की गईं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 6 जुलाई को अगली तारीख तय की है। आरोप मुक्ति मामले में गेंद अब कोर्ट के पाले में है। संदीप सिंह की अर्जी पर कोर्ट फैसला लेगी। 

दिसंबर, 2022 में सेक्टर 26 थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 342, 354, 354-ए, 354-बी, 506 और 509 के तहत यह केस दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक संदीप सिंह की अर्जी के विरोध में पुलिस ने पीड़िता द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के तथ्यों को सामने रखा है। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गठित एसआईटी तथा आगे की गई जांच का हवाला दिया है।

 

गौरतलब है कि मामले की जांच लंबे समय तक चली थी। चार्जसीट न दाखिल कर पाने को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। जूनियर महिला कोच यौन शोषण मामले को लेकर जब राजनीतिक बयानबाजी शुरु हुई तो अतंतः 8 महीने बाद पुलिस ने चार्जसीट दाखिल किया। डीएसपी ईस्ट पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच के बाद एसआईटी ने आरोपी संदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट में नई धारा 509 भी जोड़ी थी और शिकायत के लगभग आठ महीने बाद चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी।

इसके अलावा पीड़ित महिला कोच ने केस वापिस लेने को लेकर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया था। पीड़िता ने कहा था हमें केस वापिस लेने के लिए धमकियां मिल रहीं हैं। 

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