Edited By Isha, Updated: 24 Feb, 2020 10:32 AM
सूचना आयोग ने 2 अलग-अलग केसों में 25-25 हजार रुपए यानि कुल 50 हजार रुपए का जुर्माना तहसीलदार शिवकुमार सैनी पर लगाया है। गांव खरैंटी निवासी सूरजमल नैन ने 20 नवम्बर......
जुलाना (पांचाल) : सूचना आयोग ने 2 अलग-अलग केसों में 25-25 हजार रुपए यानि कुल 50 हजार रुपए का जुर्माना तहसीलदार शिवकुमार सैनी पर लगाया है। गांव खरैंटी निवासी सूरजमल नैन ने 20 नवम्बर 2018 को तहसील जुलाना में आर.टी.आई. लगाकर जुलाई 2017 में गांव खरैंटी में खराब हुई फसल के मुआवजे से संबंधित सूचना मांगी थी।
दूसरी आर.टी.आई. 30 नवम्बर 2018 को उपायुक्त जींद के कार्यालय में लगाई थी तथा अक्तूबर 2018 में उपायुक्त जींद द्वारा जुलाना तहसील के गांव में किए गए औचक निरीक्षण से संबंधित सूचना मांगी थी। दोनों केस में सूचना आयोग ने 16 जुलाई 2019 को तहसीलदार जुलाना को 15 दिनों के अंदर सूचना देने के निर्देश दिए थे लेकिन तहसीलदार ने सूचना उपलब्ध नहीं करवाई।
आयोग ने तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे लेकिन कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया। आयोग ने सख्ती दिखाते हुए तहसीलदार शिवकुमार सैनी पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना तहसीलदार शिवकुमार सैनी के वेतन से काटना है। वहीं तहसीलदार शिवकुमार सैनी का कहना है कि खरैंटी निवासी सुरजमल नैन द्वारा आर.टी.आई. लगाकर तीसरे पक्ष का जवाब मांगा जा रहा था। 2017 के मुआवजा वितरण का कार्य अभी भी चल रहा है। जैसे ही काम पूरा होगा आर.टी.आई. का जवाब दे दिया जाएगा अगर किसी को कोई आपत्ति न हुई।