Edited By Yakeen Kumar, Updated: 16 Jan, 2026 05:38 PM

रेवाड़ी में महिला के साथ दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए 2 दोषियों को 20-20 साल कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
रेवाड़ी (महेंद्र भारती) : रेवाड़ी में महिला के साथ दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए 2 दोषियों को 20-20 साल कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों दोषियों को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने सुनाया।
जानकारी के अनुसार, क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़ित महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका अपने पति के साथ विवाद चल रहा था। इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति ने घर में शांति के लिए हवन कराने का सुझाव दिया और बताया कि उसका एक साथी तंत्र विद्या जानता है।
आरोपियों ने महिला को पिलाया था पानी
शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 15 मार्च 2023 की रात दोनों आरोपी हवन के लिए उसके घर पहुंचे। इस दौरान आरोपियों ने हवन के नाम पर उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद महिला के सिर में तेज दर्द होने लगा। आरोपियों में से एक ने उसे सिरदर्द की गोली दी, जिसे खाने के बाद वह बेसुध हो गई। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
महिला को होश में आने पर घटना का पता चला
होश में आने पर महिला को घटना का पता चला, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना खोल में दुष्कर्म का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।
सबूतों और गवाहों के आधार पर हुई सज़ा
सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। यह फैसला महिला सुरक्षा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का स्पष्ट संदेश देता है।
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