बड़ा झटका: हरियाणा में फिर जारी होगा इन भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट, HC ने दिया आदेश

Edited By Manisha rana, Updated: 07 Feb, 2025 12:25 PM

result of these recruitment exams will be released again in haryana

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जेई, क्लर्क, कॉन्स्टेबल (पुरुष एवं महिला) और सीईटी ग्रुप 56/57 की भर्ती का रिजल्ट फिर जारी करने का आदेश दिया है।

हरियाणा डेस्क : पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जेई, क्लर्क, कॉन्स्टेबल (पुरुष एवं महिला) और सीईटी ग्रुप 56/57 की भर्ती का रिजल्ट फिर जारी करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट (High Court) ने यह फैसला उन अभ्यर्थियों के पक्ष में दिया है, जिनकी उम्मीदवारी पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र पुराने होने की वजह से रद्द कर दी गई थी।

गुरदीप सिंह व अन्य याचिकाकर्ताओं ने एडवोकेट सार्थक गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि आयोग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन में एक अप्रैल 2023 से पहले के पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्रों को अवैध मान लिया गया था। इसी आधार पर हजारों अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। 

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हरियाणा सरकार के पास परिवार पहचान पत्र का पूरा डेटा मौजूद है, जिससे उनकी जाति की पुष्टि आसानी से की जा सकती थी। लेकिन सरकार व आयोग ने ऐसा ना करके उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी, जो गलत है।

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