अनुबंध अनुदेशकों की छंटनी टली , 2388 अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया पर राहत

Edited By Deepak Paul, Updated: 05 Feb, 2019 10:27 AM

relief on recruitment process of 2388 instructors

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 2388 आई.टी.आई. अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से 1274 अनुबंधित अनुदेशकों की संभावित छंटनी फिलहाल टल गई है, जिससे 6-7 वर्षों से अनुबंध आधार पर लगे अनुदेशकों ने राहत की सांस ली है। उच्च न्यायालय ने कहा कि...

चंडीगढ़ (पांडेय): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 2388 आई.टी.आई. अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से 1274 अनुबंधित अनुदेशकों की संभावित छंटनी फिलहाल टल गई है, जिससे 6-7 वर्षों से अनुबंध आधार पर लगे अनुदेशकों ने राहत की सांस ली है। उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले का कोई परिणाम नहीं आ जाता, तब तक अनुदेशकों की भर्ती नहीं की जा सकती।

 साथ ही वर्तमान में कार्यरत 1274 अनुबंधित अनुदेशकों के पदों को भरा हुआ मानने के आदेश भी जारी किए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व आई.टी.आई. अनुबंधित अनुदेशक संघ हरियाणा ने हाईकोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त किया है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा व अनुबंधित अनुदेशक कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान सतीश न्योल ने सरकार से 2388 पदों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने और पहले से कार्यरत अनुबंध अनुदेशकों के पदों को भरा हुआ मानते हुए बकाया 1114 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उन्होंने 1274 अनुबंधित अनुदेशकों सहित सभी विभागों के कार्यरत अनुबंधित कर्मियों को पक्का करने की मांग सरकार से की है। 

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