Edited By Yakeen Kumar, Updated: 19 Dec, 2024 06:15 PM
दादरी में नेटवर्क संबंधित समस्या के लिए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दादरी उपभोक्ता अदालत ने एक उपभोक्ता को दूरसंचार कंपनी से 5 लाख की राशि मुआवजा अवॉर्ड के रूप में दिलाई है।
चरखी दादरी (पुनीत श्योराण) : दादरी में नेटवर्क संबंधित समस्या के लिए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दादरी उपभोक्ता अदालत ने एक उपभोक्ता को दूरसंचार कंपनी से 5 लाख की राशि मुआवजा अवॉर्ड के रूप में दिलाई है। वहीं 9 प्रतिशत ब्याज के साथ कंपनी को यह राशि 45 दिन के अंदर याची को देनी होगी।
एडवोकेट संजीव तक्षक ने बताया कि वह वोडाफोन का सिमकार्ड प्रयोग करते थे। उसमें नेटवर्क और कॉल ड्रॉप समेत अन्य समस्याएं रहती थीं। कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत भी दर्ज कराई लेकिन समाधान नहीं हुआ। इसके बाद मार्च 2022 में उन्होंने दादरी उपभोक्ता फोरम की शरण ली। वहां कोर्ट ने दोनों पक्षाें की सुनवाई की और 18 दिसंबर को उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया।
मनजीत सिंह नरयाल की कोर्ट ने आदेश दिया कि नेटवर्क की खामियों के चलते उपभोक्ता को जो मानसिक, शारीरिक और वित्तीय परेशानी झेलनी पड़ी, उसकी एवज में दूरसंचार कंपनी के अवार्ड के रूप में 5 लाख रुपये मुआवजा 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 45 दिन के भीतर दें।
अधिवक्ता संजीव तक्षक ने बताया कि पिछले दिनों फसली बीमा योजना से बीमा कंपनियों द्वारा उचित मुआवजा ना दिए जाने पर किसानों के हक में कुछ केसों का फैसला उपभोक्ता कोर्ट से करवाया था। आम आदमी जागरूकता के अभाव में कई बार अपनी संवैधानिक शक्तियों व अधिकारों का प्रयोग समय-समय पर नहीं कर पाता है इसलिए आम व्यक्ति की जागरूकता के लिए उपभोक्ता कोर्ट व अन्य न्यायालय द्वारा इस प्रकार के फैसले मिल के पत्थर साबित हुए है और भविष्य में भी साबित होंगे।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)