Edited By Isha, Updated: 04 Jul, 2023 10:38 AM

स्थित डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह की जालंधर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में दर्ज एफआईआर खारिज करने की मांग पर जालंधर पुलिस के डीएसपी सुखनाज सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जवाब दायर कर याचिका खारिज करने की मांग की...
सिरसा: स्थित डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह की जालंधर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में दर्ज एफआईआर खारिज करने की मांग पर जालंधर पुलिस के डीएसपी सुखनाज सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जवाब दायर कर याचिका खारिज करने की मांग की है। जवाब में कहा गया कि याचिका प्री-मैच्योर है। केस दर्ज करने के 7 दिन बाद ही एफआईआर खारिज करने की मांग की गई।
गौर रहे कि गुरमीत सिंह द्वारा धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में जालंधर में दर्ज एफआईआर की गई थी। हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब को रिकाॅर्ड पर लेकर 14 जुलाई तक सुनवाई स्थगित कर दी। राम रहीम ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि गुरु रविदास टाइगर फोर्स नामक संगठन के मुखिया की शिकायत पर उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की 7 मार्च को एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप के अनुसार याची ने गुरु रविदास महाराज और सतगुरु कबीर महाराज के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इससे समुदाय के लोगों में काफी रोष है। एफआईआर में वीडियो का जिक्र है जिसमें सत्संग के दौरान राम रहीम गुरु रविदास महाराज और सतगुरु कबीर महाराज की कथा सुनाते नजर आ रहे हैं।
याचिका में कहा गया कि गुरु रविदास महाराज और सतगुरु कबीर महाराज की जिस कथा को लेकर विवाद है वह पवित्र ग्रंथों में दर्ज है। याची ने तो इस कथा को केवल पढ़ा था। जिस वीडियो को एफआईआर का आधार बनाया गया है वह अधूरा है इसे पूरा देखने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि याची गलत है या सही। याची ने एफआईआर को पूरी तरह से गलत बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। याची ने कहा कि उसके खिलाफ तथ्यों के तोड़ मरोड़कर एफआईआर दर्ज कराई गई है।