Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 01 Mar, 2023 08:55 PM

संदीप कुमार दुग्गल अतिरिक्त सेशन जज नूंह की अदालत ने पुन्हाना शहर के तत्कालीन चौकी प्रभारी रहे एएसआई प्रहलाद सिंह को 18000 हजार रूपये रिश्वत के आरोप में दोषी मानते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 9 साल की सजा और पांच हजार रूपये का जुर्माना किया है।
पुन्हाना, (ब्यूरो): संदीप कुमार दुग्गल अतिरिक्त सेशन जज नूंह की अदालत ने पुन्हाना शहर के तत्कालीन चौकी प्रभारी रहे एएसआई प्रहलाद सिंह को 18000 हजार रूपये रिश्वत के आरोप में दोषी मानते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 9 साल की सजा और पांच हजार रूपये का जुर्माना किया है।
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जानकारी के अनुसार एडीजे संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह को धारा 7 के तहत चार साल कैद और दो हजार जुर्माना तथा धारा 13 के तहत पांच साल कैद और तीन हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेगी, यानी दोषी को पांच साल सजा काटनी होगी तथा पांच हजार जुर्माना भरना होगा। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
गौरतलब है कि स्टेट विजिलेंस गुरुग्राम की टीम ने पुन्हाना शहर के तत्कालीन चौकी प्रभारी पहलाद को डंफर मालिक से 18 हजार रूपये रिश्वत लेते 14 जनवरी 2019 में रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता सतबीर निवासी पलवल ने आरोप लगाया था कि उसके चार डंपर नागल राजस्थान से डस्ट वे रोड़ी लेकर पुनहाना छेत्र से निकलते हे। अवैध वसूली के तौर पर तत्कालीन चौकी प्रभारी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह उससे दस हजार रूपये प्रति माह तथा उसका पकड़ा डंफर छोड़ने की एवज में 18 हजार रुपए रिश्वत देने की मांग कर रहा है।
विजिलेंस टीम ने एएफएसओ विजय कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में गठित टीम ने मौके पर रेड की। जब दोषी पहलाद ने शिकायतकर्ता से दो-दो हजार के 9 नोट यानी 18000 रिश्वत के तौर पर लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। विजिलेंस से भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से अदालत में मामला विचाराधीन था। मंगलवार को संदीप कुमार दुग्गल अतिरिक्त सेशन जज नूंह की अदालत दोषी प्रहलाद को दोषी मानते हुऐ कैद और जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।