पेंशन पर बड़ा फैसला: हरियाणा में UPS से NPS का रास्ता साफ, पर वापसी के सारे दरवाजे बंद!

Edited By Isha, Updated: 20 Jun, 2026 10:45 AM

path cleared for transition from ups to nps in haryana

हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) से हरियाणा न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) में जाने का एकमुश्त और एकतरफा विकल्प देने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी...


चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) से हरियाणा न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) में जाने का एकमुश्त और एकतरफा विकल्प देने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यूपीएस का विकल्प चुन चुके कर्मचारी अब निर्धारित शर्तों के तहत एनपीएस में स्विच कर सकेंगे।

अधिसूचना के अनुसार, यूपीएस का विकल्प चुनने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी किसी भी समय यूपीएस से एनपीएस में जाने का निर्णय ले सकते हैं लेकिन यह विकल्प उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम एक वर्ष पहले प्रयोग करना होगा। यदि कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर विकल्प नहीं अपनाता है तो वह स्वतः यूपीएस के अंतर्गत ही बना रहेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल एक बार और एकतरफा होगी। यानी कर्मचारी यूपीएस से एनपीएस में जाने के बाद दोबारा यूपीएस में वापस नहीं लौट सकेगा। 

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