फीस को लेकर मैनेजमेंट व पेरेंट्स में हुआ विवाद, स्कूल में चले लाठी-डंडे

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 19 Dec, 2025 09:26 PM

parents attack on school chairman in dispute of student fee

भोंडसी थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में फीस को लेकर मैनेजमेंट व पेरेंट्स में विवाद ने तूल पकड़ लिया। आरोप है कि कुछ अभिभावकों ने स्कूल परिसर में घुसकर चेयरमैन पर हमला कर दिया।

गुड़गांव, (ब्यूरो): भोंडसी थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में फीस को लेकर मैनेजमेंट व पेरेंट्स में विवाद ने तूल पकड़ लिया। आरोप है कि कुछ अभिभावकों ने स्कूल परिसर में घुसकर चेयरमैन पर हमला कर दिया। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात कैद हो गई। वहीं स्कूल चेयरमैन की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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घटना बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहजावास की है। वीरवार को स्कूल छुट्टी के बाद कुछ अभिभावक अपने बच्चों की फीस जमा करने पहुंचे थे। इसी दौरान फीस को लेकर स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच तीखी बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर स्कूल स्टाफ ने उन्हें शांत रहने और परिसर छोड़ने को कहा। जिसके बाद मामला कुछ देर के लिए शांत हो गया। इसके बाद अभिभावक दोबारा स्कूल में अन्य साथियों के साथ पहुंचे और जबरन स्कूल परिसर में घुसकर स्कूल चेयरमैन के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी। वहीं धमकी देते हुए हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि हमलावरों ने स्कूल में रखी कुर्सियों और झाड़ू के डंडों से चेयरमैन पर वार किए। मारपीट के दौरान स्कूल स्टाफ के अन्य सदस्य भी घायल हुए। घटना के बाद आरोपियों ने स्कूल बस को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गए। स्कूल प्रशासन की ओर से डायल 112 पर सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।


स्कूल चेयरमैन वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जिन अभिभावकों ने यह हंगामा किया है, उन पर पहले से ही लाखों रुपए की फीस बकाया है। इसके बावजूद उन्होंने बातचीत या नियमों के दायरे में समाधान निकालने के बजाय दबंगई का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि स्कूल में इस तरह की अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन ने बिना देरी किए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भोंडसी थाना पुलिस ने स्कूल चेयरमैन की शिकायत के आधार पर मनोज व सतीश निवासी बहल्पा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जिसके  बाद सीसीटीवी फुटेज समेत सभी उपलब्ध सबूतों की जांच की जा रही है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं 115, 118(1), 333, 351(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है।

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