Haryana: इन क्षेत्रों में भी 20 साल पुराने कब्जा धारकों को मिलेगा मालिकाना हक, सरकार ने तय की ये शर्तें

Edited By Isha, Updated: 06 Dec, 2025 12:24 PM

ownership rights to 20 year old occupants in urban areas as well

पंचायत विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि गांव की तरह शहरी क्षेत्र में भी 20 साल पुराने कब्जा धारकों को जमीन का मालिक बनाया जाएगा। ऐसे लोगों से आवेदन लेकर कलेक्टर रेट पर जमीन दी जाएगी

हिसार: पंचायत विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि गांव की तरह शहरी क्षेत्र में भी 20 साल पुराने कब्जा धारकों को जमीन का मालिक बनाया जाएगा। ऐसे लोगों से आवेदन लेकर कलेक्टर रेट पर जमीन दी जाएगी। इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। तय मानकों के अनुसार आवेदन करने वालों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा।

हिसार में शुक्रवार को जनपरिवाद समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पंवार ने कहा कि हमने प्रस्ताव रखा था कि गांव की पंचायती जमीन पर किसी ने 500 गज तक के एरिया में मकान बनाया है तो उसे मालिकाना हक दिया जाएगा। इसे सरकार ने मंजूर कर लागू कर दिया।

शहरी क्षेत्र में इसी तरह की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव मंत्री विपुल गोयल ने रखा है। पहले चरण में 20 साल से पट्टा धारक दुकान मालिकों को मालिकाना हक देने का काम किया गया। अब मकानों को लेकर भी यह फैसला लागू किया गया है। शर्त यह है कि मकान का साइज 500 गज से अधिक नहीं होना चाहिए।
 

जमीन जोहड़, रास्ते, फिरनी की नहीं होनी चाहिए। इस फैसले से अदालत में चल रहे सैकड़ों मामले खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना में हिसार से अब तक कोई आवेदन नहीं मिला है। विधायक रामचंद्र गौतम और राज्यसभा सदस्य रामकुमार जांगड़ा के विवादित बयान पर मंत्री ने कहा कि मैंने उनका बयान नहीं सुना है। इस कारण उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता
 

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