सरकारी टिप्पणियों व पत्राचार में होगा हिंदी भाषा का प्रचलन, आदेश जारी

Edited By Deepak Paul, Updated: 02 Jan, 2019 07:40 PM

official comments and correspondence will be in circulation of hindi language

हरियाणा में हिंदी भाषा के प्रचलन के लिए हरियाणा सरकार के तरफ से सभी प्रशासनिक विभागों में एक पत्र जारी सख्त निर्देश दिए हैं कि सरकारी टिप्पणियों व पत्राचार में राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रयोग करें।

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा में हिंदी भाषा के प्रचलन के लिए हरियाणा सरकार के तरफ से सभी प्रशासनिक विभागों में एक पत्र जारी सख्त निर्देश दिए हैं कि सरकारी टिप्पणियों व पत्राचार में राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रयोग करें। सरकार की ओर से पत्र में यह भी जारी किया गया है कि अग्रेंजी का प्रयोग केवल उन कानूनी मामलों में किया जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायलय या उच्च न्यायलय से संबंधित हों। इसी प्रकार भारत सरकार या दूसरे राज्यों से भी पत्राचार हिंदी में ही किया जाए, परन्तु यदि आत्यावश्यक हो तो एक अग्रेंजी रुपान्तरण साथ में भेजा जाए।
PunjabKesari, letter
बता दें कि हरियाणा ने इस से पहले भी दिनांक 08.06.2016 तथा 01.02.2018 में सभी विभागों/उपायुक्तों/बोर्डो/निगमों आदि को यह निर्देश जारी किए थे कि उनके विभागीय प्रयोग से संबंधित सभी फार्मों, आवेदन पत्रों का हिंदी व अग्रेजी दोनों भाषाओं में स्पष्ट करवाएं, ताकि आम जनता को इन्हें समझने में परेशानी न हो।  

PunjabKesari, notice

वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी देते हुए कहा है कि हिंदी उत्तरी भारत के राज्यों की राजभाषा है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी विभागों को इस भाषा में अधिकाधिक काम करना चाहिए ताकि सामान्य व्यक्ति को आसानी से जानकारी उपलब्ध हो सके। खट्टर ने कहा कि जहां तक न्यायालय और अन्य गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के साथ सरकारी विभागों का पत्राचार होता है। वहां पर हिन्दी के साथ अंग्रेजी में भी पत्राचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक हरियाणा में सरकारी विभागों के हिंदी में पत्राचार की बात है इस सम्बंध में मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से समय-समय पर परिपत्र प्रशासनिक सचिवों को जारी किए जाते हैं। कल भी एक ऐसा और परिपत्र जारी किया गया है।

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