टल्ली होकर ड्राइव करने वालो की संख्या घटी, नए मोटर वाहन कानून को जाता है श्रेय

Edited By Isha, Updated: 05 Jan, 2020 12:15 PM

number of drunk drivers reduced

साल 2019 में शराबी वाहन चालकों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट आई है। साल के शुरुआती माह में जहां 3500 से अधिक शराबी वाहन चालकों का चालान किया गया तो वहीं अंतिम चार महीनें

गुडग़ांव: साल 2019 में शराबी वाहन चालकों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट आई है। साल के शुरुआती माह में जहां 3500 से अधिक शराबी वाहन चालकों का चालान किया गया तो वहीं अंतिम चार महीनें में महज 552 शराबी चालक चालान की जद में आए। हालांकि इसके पीछे नए मोटर वाहन कानून को श्रेय दिया जा रहा है जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने पर भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

नए साल के उत्सव के दौरान भी दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में शराबी वाहन चालकों की जिस तादात में उम्मीद की जा रही थी उसमें भी भारी गिरावट आई है। यातायात पुलिस के मुताबिक गत कुछ वर्षो में नए साल के जश्र में जिस तरह लोग शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ में आए उसकी तुलना में इस साल बेहद कम लोग पाए गए। साल 2019 के पहली जनवरी से दिसम्बर 31 तक कुल शराबी वाहन चालकों का चालान जहां 4046 हुआ है तो वहीं साल 2018 में ड्रंक एंड ड्राईव करते शराबी चालकों का चालान कुल 5721 हुआ था। इस लिहाज से भी शराबी चालकों की तादात में कमी आई है। 
जबकि साल 2019 में जनवरी से दिसम्बर के बीच शराबी चालकों के चालान में सिलसिलेवार गिरावट दर्ज की गई है।

गत वर्ष के आंकड़ों का विश£ेषण किया जाए तो शुरुआती जनवरी माह में जहां 447 चालान किया गया तो वहीं यह फरवरी में घटकर महज 405 हो गया। जबकि मार्च के महीने में जब होली का मौसम था तब शराबी चालकों की तादात में उछाल आ गया और चालान की संख्या 605 पहुंच गई। इसके बाद दिसम्बर माह तक इस संख्या में लगातार गिरावट दर्ज किया गया है। नए मोटर वाहन कानून में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर जहां भारी जुर्माने का प्रावधान है तो वहीं वाहन को इंपाउड करने की भी व्यवस्था की गई है। जिसके डर से शराबी वाहन चालकों में कमी की संभावना व्यक्त की जा रही है। 
क्या है नया नियम 

  • खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए। 
  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की बजाए अब 10000 रुपए जुर्माना। 
  • स्पीडिंग या रेसिंग करने पर 2,000 नहीं 10,000 हजार भरने होंगे। 
  • बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए।
  • सालाना आंकड़े    
  • प्रदेश में दुर्घटनाएं साल 2017- 11238, मौत 5118, घायल 10020
  • साल 2018- 11258 मौत 5120, घायल 10339,
  •  दुघर्टनाएं अटेडेंड- साल 2018 10760 के्रन से उठाए वाहन 12232, 
  • दुघर्टनाएं अटेडेंड- साल 2017 10939 क्रेन से उठाए वाहन 12276

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