Edited By Isha, Updated: 03 Jul, 2025 07:55 AM

सरकार ने राज्य के विभिन्न श्रेणी के लोगों को परिवार पहचान पत्र में बदलाव करने की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र में मर्ज माड्यूल जोड़ा गया है, जिसका इस्तेमाल कर एक परिवार पहचान
चंडीगढ़ः सरकार ने राज्य के विभिन्न श्रेणी के लोगों को परिवार पहचान पत्र में बदलाव करने की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र में मर्ज माड्यूल जोड़ा गया है, जिसका इस्तेमाल कर एक परिवार पहचान पत्र से दूसरे परिवार पहचान पत्र में पूरे परिवार अथवा कुछ सदस्यों को विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरित किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन सुविधा के लिए परिवार पहचान पत्र में नाम जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। मर्ज माड्यूल के अंतर्गत चार प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। अगर कोई परिवार किसी नाबालिग को गोद | लेता है तो उस स्थिति में उसके मूल हरियाणा के तोग परिवार पहचान फा में अब कर सकेंगे बदलाव विधवा महिला अब माता-पिता के परिवार में हो सकेगी स्थानांतरित परिवार से गोद लेने वाले परिवार के परिवार पहचान पत्र में नाम स्थानांतरित किया जा सकेगा। इसके लिए कानूनी रूप से बच्चे को गोद लेने के दस्तावेज लगाने अनिवार्य होंगे और केवल नाबालिग का ही स्थानांतरण किया जा सकेगा।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कार्डिनेटर डा. सतीश खोला के अनुसार नाबालिग को वैघ संरक्षकता के अंतर्गत संरक्षक के परिवार में स्थानांतरित करने की सुविधा भी प्रदान कर दी गई है। इसके तहत, केवल नाबालिग का हो स्थानांतरण परिवार पहचान पत्र में किया जा सकेगा। पूरे परिवार का मर्ज करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने प्रदान की है।
इसके तहत एक पूरे परिवार को दूसरे परिवार में सम्मिलित किया जा सकेगा। स्त्रोत परिवार (सोर्स पीपीएन) के सभी सदस्य एक साथ गंतव्य परिवार (डेस्टीनेशन पीपीएन) में सम्मिलित हो सकेंगे, जबकि उन्हें आंशिक स्थानांतरण की अनुमति नहीं होगी। किसी भी विधवा को अपने माता-पिता के परिवार और ससुराल के परिवार के बीच स्थानांतरित करने की सुविधा भी परिवार पहचान पत्र में प्रदान कर दी गई है। उसके बच्चों को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा।