Edited By Isha, Updated: 22 Jan, 2026 12:15 PM

महिला पुलिस थाने पर 25 नवंबर 2025 को हुए ग्रेनेड हमले के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए ) ने अपने हाथ में ले ली है। वहीं, सीजेएम कोर्ट ने केस को एनआईए स्पेशल कोर्ट, पंचकूला में ट्रांसफर कर
सिरसा: महिला पुलिस थाने पर 25 नवंबर 2025 को हुए ग्रेनेड हमले के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए ) ने अपने हाथ में ले ली है। वहीं, सीजेएम कोर्ट ने केस को एनआईए स्पेशल कोर्ट, पंचकूला में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। केस का पूरा रिकॉर्ड, केस प्रॉपर्टी व आरोपियों की न्यायिक हिरासत एनआईए कोर्ट को सौंपी जाएगी। एनआईए चंडीगढ़ के एसपी रोहन गुप्ता की ओर से दाखिल आवेदन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।
सीजेएम कोर्ट को दिए आवेदन में बताया गया कि गृह मंत्रालय के अवर सचिव विमल कुमार शुक्ला ने 24 दिसंबर 2025 को आदेश जारी कर एनआईए को मामले की जांच सौंपी है। केंद्र सरकार के आदेश में उक्त अपराध की गंभीरता, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रभाव व बड़ी साजिश की आशंका को देखते हुए जांच के निर्देश दिए गए हैं। यह मामला बीएनएस 2023 की धाराओं 61, 109(1), 111(3), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3-4 व यूएपीए 1967 की धारा 18 के तहत दर्ज है। एनआईए ने इसे आरसी -24/2025/एनआईए/ डीएलआई के रूप में री-रजिस्टर किया है।
आवेदन पर सुनवाई करते हुए सीजेएम न्यायाधीश संतोष बागोटिया ने आदेश दिया कि स्थानीय पुलिस की पूरी फाइल, दस्तावेज और आरोपियों की हिरासत एनआईए स्पेशल कोर्ट, पंचकूला को भेजी जाए। एनआईए एक्ट की धारा 13 के तहत स्पेशल कोर्ट को ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने का विशेषाधिकार है।