Edited By Isha, Updated: 29 Jan, 2020 10:30 AM
नगर निगम अम्बाला द्वारा मंगलवार को सम्पत्ति कर बकायादारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सम्पत्तियों को सील किया गया है। इन्हें नगर निगम के सम्पत्तिकर बकायादारों को सम्पत्तिकर .....
अम्बाला शहर (रीटा) : नगर निगम अम्बाला द्वारा मंगलवार को सम्पत्ति कर बकायादारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सम्पत्तियों को सील किया गया है। इन्हें नगर निगम के सम्पत्तिकर बकायादारों को सम्पत्तिकर जमा करवाने के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 87 बी 2 के अंतर्गत नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया था लेकिन जिन लोगों द्वारा सम्पत्ति कर जमा नहीं करवाया है उनकी सम्पत्ति को नगर निगम अम्बाला द्वारा सील किया गया है।
जिसके तहत हिसार रोड अम्बाला शहर पर स्थित 2 प्रोपर्टीज को कर शाखा द्वारा सील किया गया है व बकायादारों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर निगम आयुक्त पार्थ गुप्ता ने लोगों से पुन: अपील की है कि जल्द से जल्द अपना सम्पत्ति कर जमा करवाए तथा 31 जनवरी तक सरकार सम्पत्ति कर में दी जाने वाली छूट का लाभ उठाए। सम्पत्ति कर बकायदारों से सम्पत्ति वसूली हेतू टीम गठित की गई है तथा पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। अत: जिन लोगों द्वारा सम्पत्ति कर जमा नहीं करवाया जा रहा है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।