हरियाणा में पंचायती चुनाव के लिए और बढ़ा इंतजार, 11 अक्टूबर के लिए टली हाईकोर्ट की सुनवाई

Edited By vinod kumar, Updated: 14 Sep, 2021 06:18 PM

more wait increase for panchayati elections

हरियाणा में पंचायती चुनाव के लिए अभी इंतजार करना होगा। पंचायत चुनाव से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अब 11 अक्टूबर की तारीख तय की है। जबकि इस पर आज सुनवाई होनी थी। बता दें कि पिछली सुनवाई में प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट ने...

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा में पंचायती चुनाव के लिए अभी इंतजार करना होगा। पंचायत चुनाव से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अब 11 अक्टूबर की तारीख तय की है। जबकि इस पर आज सुनवाई होनी थी। बता दें कि पिछली सुनवाई में प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट ने पुराने नियमों पर चुनाव करवाने की छूट दी थी। लेकिन सरकार 50 फीसदी महिलाओं को सरपंच बनाने की नई नीति पर चुनाव करवाना चाहती है। 

हरियाणा में पंचायती चुनाव में एक साल की देरी हो चुकी है। सरपंचों का कार्यकाल जनवरी में ही खत्म हो चुका है और उनका कार्यभार प्रशासक संभाल रहे हैं। पंचायती चुनाव को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। गुरुग्राम जिले के ग्राम जटोला निवासी प्रवीण चौहान व अन्य ने याचिका डालकर पंचायत चुनाव में आरक्षण को चुनौती दी है।

इस अधिनियम पर चुनाव चाहती सरकार
अधिनियम में संशोधन के अनुसार, पंचायती राज में सीटों का 8 प्रतिशत बीसी-ए श्रेणी के लिए आरक्षित किया जाना है और न्यूनतम सीटें 2 से कम नहीं होनी चाहिए। जो एक दूसरे के विपरीत है। क्योंकि हरियाणा में 8 प्रतिशत के अनुसार, केवल 6 जिले हैं, जहां 2 सीटें आरक्षण के लिए निकलती हैं। बाकी 18 जिलों में केवल 1 सीट आरक्षित की जानी है। जबकि सरकार ने 15 अप्रैल 2021 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सभी जिलों में बीसी-ए श्रेणी के लिए 2 सीटें आरक्षित की हैं। 

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